एमपी के लाखों किसान जो सेवा सहकारी संस्थाओं से लोन Society Agri loan लेते हैं उनके लिए जरूरी खबर है, पढ़िए..
Society Agri loan | मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी खबर है जो कृषि सेवा सहकारी साख संस्थाओं से कृषि ऋण (agricultural loan) लेते हैं। ऐसे किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। इसका फायदा ऋण लेने वाले सभी किसानों को मिला। किंतु अब तक जो किसान कृषि ऋण जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जरूरी खबर है। किसानों के लिए तय समय सीमा में कृषि ऋण Society Agri loan जमा करवाना अनिवार्य है। इसका इन किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा, आईए जानते हैं पूरी डिटेल..
किसानों को बिना ब्याज के मिलता है कृषि ऋण
गौरतलब है कि प्रदेश की 4 हजार 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से प्रदेश के लाखों किसानों ने कृषि ऋण Society Agri loan लिया है। इन्हीं किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए एवं आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डॉ मोहन यादव की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया था एवं अब किसानों के लिए क्या जरूरी है।
मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष चार हजार 536 सहकारी समितियों से किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण Society Agri loan मिलता है। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से कृषि साख संस्थाएं यह ऋण सरकार बिना ब्याज के उपलब्ध कराती है।
किसानों को 1 महीने की मोहलत मिली
रबी फसलों की कटाई को देखते हुए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों को राहत प्रदान की थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय के पश्चात प्रदेश के लाखों किसान कृषि साख सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण Society Agri loan लेते हैं। इन किसानों को अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद एक माह की अधिक अवधी मिल गई थी। अधिकारियों के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू नहीं होने के कारण भी यह समय सीमा बढ़ाई थी।
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संस्थाओं से मिलता हऐ दो प्रकार का फसल ऋण
गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों को ब्याज रहित खरीद एवं रबी फसलों के लिए ऋण Society Agri loan की सुविधा सहकारी समिति द्वारा दी जाती है किंतु जैसे ही किसान डिफाल्टर हो जाते हैं ब्याज की शुरुआत हो जाती है इस ब्याज की रकम अधिक होने के कारण किसान ऋण चुकता करने में असमर्थ हो जाता है।
प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए 28 मार्च और रबी फसल के अल्पावधि ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। जो किसान इस अवधि में ऋण नहीं चुकाते हैं, उनसे समितियां आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती हैं। वित्त विभाग ने ब्याज रहित ऋण देने में बैंक को जो लागत आती है, उस आधार दर को दस प्रतिशत तय किया है।
सहकारी समितियां दो से लेकर चार प्रतिशत तक दंड ब्याज ले रही हैं। सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक के अनुसार सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं को दंड ब्याज लगाने का अधिकार है। विभाग ने तय कर दिया है कि अब ये दो प्रतिशत से अधिक दंड ब्याज वसूल नहीं कर सकेंगी।
फसल ऋण 30 अप्रैल तक जमा करवाना होगा
कृषि सेवा सहकारी साख संस्थाओं से अल्पकालिक फसल ऋण Society Agri loan देने वाले किसानों को अब अपना फसल ऋण 30 अप्रैल 2024 तक जमा करवाना होगा।
30 अप्रैल तक ऋण जमा नहीं करने पर होगा नुकसान
गौरतलब है कि कृषि सेवा सहकारी साख संस्थाओं से खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण 28 मार्च और रबी फसल के ऋण Society Agri loan को 15 जून तक चुकाना होता है। यह अवधि बीतने पर 13 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का प्रावधान है। इसकी गणना ऋण लेने के दिनांक से की जाती है। इसी ऋण को चुकाने की अवधि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को 30 अप्रैल 2024 तक का समय दिया है, इसके बाद ऋण के साथ-साथ ब्याज की राशि जमा करवाना होगी। नुकसान से बचने के लिए किसान साथी सेवा सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों से मिलकर अल्पकालिक फसल ऋण जमा करवाए।
किसानों को अब यह लाभ भी मिलेगा
प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक ओर अच्छी खबर है कि सहकारी समिति अब किसानों से डिफाल्टर होने पर ज्यादा ब्याज नहीं वसूल पाएगी। डिफाल्टर होने पर दंड ब्याज की सीमा सहकारिता विभाग ने निर्धारित कर दी है। समय पर अल्पावधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी।
सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अभी समितियां चार प्रतिशत तक दंड ब्याज लगा रही हैं। इससे किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल रही है। Society Agri loan
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