आर.एम फॉस्फेट कंपनी के उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट (जीरोन) पर प्रतिबंध के संबंध में कृषि विभाग ने साफ की स्थिति, देखें डिटेल..

R.M. फॉस्फेट कंपनी के सिंगल सुपर फॉस्फेट ( Jeroen SSP Fertilizer) को लेकर किसानों के बीच भ्रांति खड़ी हो गई थी, कृषि विभाग ने किया इसका यह समाधान..

Jeroen SSP Fertilizer | रबी सीजन के दौरान अभी बुवाई का कार्य चल रहा है। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 50% रबी फसलों की बुवाई पूर्ण हो चुकी है।

इस वर्ष रबी फसलों में सबसे अधिक बुवाई गेहूं की हो रही है। बुवाई के पहले फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किस साथी उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इन्हीं उर्वरकों की गुणवत्ता को लेकर कृषि विभाग समय-समय पर जांच करता है, जांच के पश्चात अमानक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

इसी प्रकार की एक जांच खंडवा जिले में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। जिसमें कुछ स्थानों पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने अमानत उर्वरक जप्त किया था, जिस पर अधिकारियों ने विधिवत कार्रवाई की।

इसी कार्रवाई के दौरान एक भ्रांति आर.एम फॉस्फेट कंपनी के उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट ( Jeroen SSP Fertilizer) को लेकर फैल गई। जिसमें बताया गया था कि उक्त उर्वरक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है, इसी को लेकर अब कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों की जागरूकता के लिए नया आदेश जारी किया है आईए देखते हैं डिटेल..

जीरोन अमानक नहीं पाया गया

कृषि विभाग के अधिकारियों ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से सिंगल सुपर फॉस्फेट के नमूने लिए जाकर परीक्षण हेतु प्रदेश की विभिन्न उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु भेजे गए थे। जिनका परिणाम प्राप्त हो चुका है।

प्राप्त परिणामों के आधार पर आर.एम फॉस्फेट कंपनी के उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट Jeroen SSP Fertilizer अमानक नहीं पाया गया।

कृषि विभाग में जारी किया यह आदेश

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला खण्डवा ने पत्र क्रमांक क्रमांक/उ. गु.नि./2024-25/5517 के तहत आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश के अंतर्गत कहा गया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों से आर.एम फॉस्फेट कंपनी के उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट ( Jeroen SSP Fertilizer) (जीरोन ) के नमूने लिए जाकर परीक्षण हेतु प्रदेश की विभिन्न उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु भेजे गए थे। जिनके परिणाम में यह उर्वरक अमानक नहीं प्राप्त हुआ।

कृषि विभाग के उपसंचालक के सी वास्केल द्वारा आदेश में कहा गया है कि आरएम फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड (RM Phosphate and Chemicals Limited) इंदौर का कोई भी उर्वरक, ( Jeroen SSP Fertilizer) बाजार में कभी भी नकली नहीं पाया गया है और न ही इस प्रकार की कोई सूचना हमारे संज्ञान में आई है।

अतः मैं के सी वास्केल अधिसूचित प्राधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-खण्डवा म.प्र. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 26 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी किये गए विक्रय प्रतिबन्ध आदेश क्रमांक/उ.गु.नि./2024-25/5305 दिनांक 25.10.2024 को निरस्त करते हुए व अमानक प्राप्त हुए बैच DWRM24ZBG7 एवं DHRM23ZP49 को छोड़कर आर.एम फॉस्फेट कंपनी के अन्य उर्वरकों ( Jeroen SSP Fertilizer) के क्रय-विक्रय भण्डारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से बहाल घोषित करता हूँ।

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