Crop Damage Relief 2023 ; एमपी में मावठे की बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं फसल नुकसान का मुआवजा कैसे मिलेगा।
Crop Damage Relief 2023 ; मध्यप्रदेश कई जिलों में पिछले 15 दिनों से बारिश हुई बारिश के साथ-साथ कहीं-कहीं पर ओले गिरे शीतलहर चलने से पाला पड़ा। जिसके कारण किसानों को हंसी खासा नुकसान हुआ है। फसलें खराब हुई। बेमौसम बारिश मावठा से प्रभावित होने वाली फसलों के नुकसान का मुआवजा / राहत राशि कैसे मिलेगी, आइए जानते हैं।
आरबीसी की धाराओं के अनुसार मिलता है मुआवजा
राजस्व परिषद पुस्तिका परिपत्र पुस्तिका में फसलों का नुकसान (Crop Damage Relief 2023) होने पर राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह राहत राशि क्षेत्रीय हल्का पटवारी के अनुसार दी जाती है। फसल नुकसान होने पर राजस्व अधिकारी फसलों का मुआयना करते हैं। इसके बाद पंचनामा तैयार करके प्रभावित फसलों में नुकसान का प्रतिशत निकाला जाता है।
यह रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश की जाती है, यहां से किसानों को मुआवजा (Crop Damage Relief 2023) मिलता है। फसल नुकसान होने पर किसान स्वयं अपने क्षेत्र के राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ हल्का पटवारी हल्का से संपर्क कर सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना से मिलती है राहत राशि
राजस्व विभाग द्वारा मापदंड के अनुसार राहत राशि तो किसानों (Crop Damage Relief 2023) को मिलती ही है वहीं फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित फसलों का मुआवजा भी बीमा भी मिलता है। पूर्व मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार प्लेन मिलता है आइए जानते हैं।
कैसे मिलता है फसल बीमा क्लेम
- यदि बीमित फसल में आंधी, तूफान, बारिश, ओले, बर्फवारी, बाढ़ और पाला पड़ने से नुकसान हो गया है तो 72 घंटे के अंदर अपनी बीमा कंपनी को जानकारी देनी होगी।
- इसके लिए जिलेवार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं।
- यदि आपने भी फसल का बीमा करवाया है तो बीमा कंपनी अपना हेल्पलाइन या कस्टूमर केयर नंबर उसी समय किसान को उपलब्ध करवा देती है।
- बीमित फसल में नुकसान (Crop Damage Relief 2023) होने पर किसान अपनी बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस, संबंधित बैंक, कृषि विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारियों को भी जानकारी दे सकते हैं।
- यहां किसान से एक फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें बर्बाद या प्रभावित हुई फसल की जानकारी, नाम, वजह, रकबा और किसान का नाम आदि बताना होता है।
फसल बीमा योजना में कितना क्लेम मिलेगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Damage Relief 2023) के तहत यदि बीमित फसल में नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनियों से दो तरीके से भरपाई मिलती है। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन फसल पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आंशिक भरपाई निर्धारित कर दी जाती है।
लेकिन यदि पाला या ओलावृष्टि के कारण फसल (Crop Damage Relief 2023) में 100 फीसदी नुकसान हुआ है तो क्लेम यानी मुआवजे की राशि अलग होगी। इस फंड में बीमा कंपनियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों का भी फंड शामिल होता है।
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किन फसलों पर मिलता है फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Damage Relief 2023) के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम की अदायगी करनी होती है।
फिलहाल रबी सीजन चल रहा है, जिसमें पाले, शीतलहर, बर्फवारी से फसलों को नुकसान (Crop Damage Relief 2023) की संभावना बनी रहती है। पीएमएफबीवाई के तहत रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी और आलू को बीमा क्लेम के तहत शामिल किया गया है।
मुआवजे के लिए यह जरूरी
Crop Damage Relief 2023 ; यदि आपने इन फसलों का बीमा करवाया है और फसल में नुकसान हो जाता है तो 72 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी को सूचित करके बीमा क्लेम कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल पोर्टल PMFBY या हेल्पलाइन नंबर- 1800-209-1111 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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