MP Chainlink fencing Subsidy Application: मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना से कैसे मिलेगा लाभ, जानें पूरी प्रोसेस.
MP Chainlink fencing Subsidy Application | देश के किसानों के सामने कई तरह की समस्या सामने आती है। कही आर्थिक परेशानी तो कही सुविधाओ का अभाव। इसी बीच उन्हें अपनी फसल को जंगली जानवरों से सुरक्षित भी रखना पड़ता है। छोटे एवं सीमांत किसानों के पास इतने पैसे नही होते है की वह आवारा पशु, नीलगाय एवं जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए अपने खेत के चारो ओर तार फेंसिंग करवा ले एवं इसमें लागत भी ज्यादा आती है।
इन्ही समस्याओं को ध्यान में सरकार अन्नदाता किसानों के लिए समय समय पर विभिन्न तरह की योजनाएं (MP Chainlink fencing Subsidy Application) लेकर आती रहती है। बता दे की, मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को अपने खेत के चारो ओर चैनलिंक फेंसिंग कराने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। जिससे गरीब किसान को आर्थिक मदद मिल सकेगी और वह भी अपने खेत के चारो ओर चैनलिंक फेंसिंग करवाकर आवारा पशुओं से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकता है।
तो इस चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी (MP Chainlink fencing Subsidy Application) का लाभ लेनें के लिए किसान साथी को सबसे पहले योजना के अनुसार आवेदन करना होगा। तो आइए हम choupalsamachar.in के इस लेख के माध्यम से जानें की चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी का लाभ किन किसानों को मिलेगा एवं लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है एवं अन्य जानकारी जानें के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े…
चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी में 20 जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य के 20 जिलों के मॉडल विकासखंड के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इन ज़िलों के किसान मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पोर्टल (MP Chainlink fencing Subsidy Application) पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इन जिलो के किसान कर सकते है आवेदन – MP Chainlink fencing Subsidy Application
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2021-22 के तहत राज्य के..
- उज्जैन ज़िले के महिदपुर,
- शाजापुर ज़िले के शुजालपुर,
- सिहोर ज़िले के नरसूल्लागंज,
- होशंगाबाद ज़िले के होशंगाबाद,
- मंडला ज़िले के नारायणगंज,
- ग्वालियर ज़िले के मुरार,
- बालाघाट के परसवाडा,
- दतिया ज़िले के सेवढा,
- शिवपुरी के करेरा,
- बड़वानी के पाटी,
- सतना ज़िले के रामपुर बघेलान,
- छतरपुर ज़िले के राजनगर,
- उमरिया ज़िले के पाली,
- रीवा ज़िले के रीवा,
- दमोह ज़िले के पथरिया,
- पन्ना ज़िले के अजयगढ़,
- मुरैना ज़िले के पोरसा,
- झाबुआ ज़िले के झाबुआ,
- जबलपुर ज़िले के कुंडम एवं
- भोपाल ज़िले के बैरसिया विकासखंड के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की यह है योजना
उद्यानिकी विभाग किसानों (MP Chainlink fencing Subsidy Application) को फार्म पॉन्ड जैविक खेती फूलों की खेती प्याज भंडारण, एवं उद्यानिकी संबंधी अन्य खेती किसानी पर अनुदान देता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पूर्व में किसानों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं गए थे।
किसान मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रदेश के नागरिक सुविधा केंद्र /एमपी ऑनलाइन कियोस्क, उद्यानिकी विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपनी सुविधानुसार पंजीकरण करना होगा। मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग राज्य के कृषकों को अनुदान वितरण (MP Chainlink fencing Subsidy Application) एवं क्लस्टर के कृषकों का पंजीयन करने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। किसान MPFSTS पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे।
चैनलिंक फेंसिंग पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी (MP Chainlink fencing Subsidy Application) का लाभ केवल मध्य प्रदेश के किसान ही ले सकते है, इस योजना के तहत किसानों को 30% से 50% तक अनुदान धनराशि प्राप्त होगी तथा किसानों को खेत की लंबाई×चौड़ाई के हिसाब से 40 हजार रुपए से 60 हजार रुपए तक की सब्सिडी के रूप मे छूट मिलती है।
यह भी पढ़िए….पीएम किसान समृद्धि केंद्र से किसानों को मिलेंगे कई फायदे एक साथ, पूरे साल मिलता रहेगा खाद
चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान का पासपोर्ट साइज एक फोटो,
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी,
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी,
- मोबाइल नंबर ,
- खसरा नंबर/बी1/पट्टे की फोटो कॉपी,
- किसान अगर SC/ST वर्ग से है तो जाति प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी इत्यादि।
चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ करें?
आपको बता दे की, राज्य सरकार की ओर से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन (MP Chainlink fencing Subsidy Application) की सुविधा दी गई है। इसके अलावा वह प्रदेश के जन सुविधा केंद्र यानी common service center (CSC) के जरिये पंजीकरण करा सकते हैं या फिर एमपी Online कियोस्क पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
पंजीकरण के बाद किसान विभिन्न योजनाओं (MP Chainlink fencing Subsidy Application) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, अनुदान ले सकेंगे। आपको यह भी बता दें कि यह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग पर ऑनलाइन पंजीकरण कैसे कर सकते है। इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है, देखे –
चैनलिंक फेंसिंग सब्सिडी हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को एमपी की आधिकारिक वेबसाइट पर https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ जाना होगा। इसके पश्चात उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको नीचे new registration का option दिखाई देगा। आवेदक को इस option पर क्लिक करना होगा।
- नवीन पंजीयन आप्शन पर क्लीक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। जहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जायेगा।
- आपके मोबाइल नम्बर पर भेजे गए OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहां आपको ई-केवाईसी के biometric सत्यापन का option दिखाई देगा।
- आपको इस option पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पूछी गई जानकारी आपको सही-सही भरनी होगी।
- सबसे पहले आधार कार्ड (MP Chainlink fencing Subsidy Application) संख्या डालनी होगी। इसके बाद फिंगर प्रिंट लगाना होगा। इसके लिए दाएं या बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करें।
- इसके बाद आपको capture finger print के option पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक registration फाॅर्म खुल जाएगा।
- इसमें फाॅर्म में पूछी गई सारी जानकारी आपको सही-सही भरनी होगी। मसलन आवेदक का जिला, कुल भूमि क्षेत्र, ब्लाॅक, ग्राम पंचायत, पता आदि।
- यह जानकारी सही सही भरने के बाद बाद आवेदक को अपने दस्तावेज जैसे-फोटो, खसरा, बैंक की पास बुक, जाति प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको save के option पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात विभाग की ओर से आपके फाॅर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको यह ओटीपी दिए गए बाॅक्स में भरकर वेरिफाई करना होगा।
- मोबाइल नंबर के इस वेरिफिकेशन के बाद उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक का registration पूरा हो जाएगा।
- और आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप (MP Chainlink fencing Subsidy Application) मिल जाएगी जिसे आप प्रिंट भी कर सकतें हैं।
समस्या आने पर यहां संपर्क करें
अगर आवेदक को उद्यानिकी विभाग की योजना की अधिक जानकारी तथा पंजीकरण में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो वह उद्यानिकी विभाग से दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते है अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें –
- फोन नंबर – 0755-4059242 (प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक)
- Email id – mpfsts[dot]helpdesk[at]mp[dot]gov[dot]in
यह भी पढ़िए….किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए, ये बैंक देगा सस्ता लोन, लोन लेने की संपूर्ण जानकारी देखे
क्या है पीएम प्रणाम योजना, कैसे मिलेगी किसानों को मदद, जानें
खसरा खतौनी से लेकर pm किसान स्थिति सब चेक कर सकेंगे एक मोबाइल ऐप से, यहां से डॉउनलोड करें
Choupalsamachar.in में आपका स्वागत हैं, हम कृषि विशेषज्ञों कृषि वैज्ञानिकों एवं शासन द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के विशेषज्ञ द्वारा गहन शोध कर Article प्रकाशित किये जाते हैं आपसे निवेदन हैं इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहिये और हम आपके लिए नईं-नईं जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे दी गई लिंक के माध्यम से जुड़कर अनवरत समाचार एवं जानकारी प्राप्त करें.
👉 WhatsApp से जुड़े।