सरकार किसानों से चमक विहीन गेहूं खरीदेगी, चमक विहीन गेहूं खरीदी की प्रक्रिया और भाव क्या रहेंगे, जानिए

चमक विहीन गेहूं खरीदी के नए नियम जानिए। New Rule for wheat purchase , MSP wheat purchase 2023 , minimum support price

New Rule for wheat purchase | मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया 25 मार्च एवं 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस वर्ष मौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से परेशान हुए किसानों के लिए सरकार में बड़ी राहत दी है। सरकार किसानों से चमक विहीन गेहूं भी खरीदेगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन प्रक्रिया तय की है

आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में …

किसानों को SMS नहीं भेजा जाएगा

समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय New Rule for wheat purchase के लिए पंजीयन करवाने वाले पंजीकृत किसान उपार्जन केन्द्र का चयन स्वयं करेंगे। किसानों को s.m.s. नहीं भेजा जाएगा। किसान स्वयं खरीदी केंद्र का चयन करके दिन एवं समय का स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे। जिसके आधार पर किसानों से गेंहू का उपार्जन किया जाएगा।

जिन खरीदी केन्द्रों में स्लॉट बुक नहीं होंगे। वहां से किसानों को SMS से खरीदी की सूचना दी जाएगी। वही कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, किसानों को 32 हजार रुपये हेक्टेयर राहत राशि दी जाएगी, वहीं चमक विहीन गेहूं की भी खरीदी New Rule for wheat purchase होगी, हालांकि इसके लिए शासन ने नई प्रक्रिया तय की गई है।

चमकविहीन गेहूं का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा

मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 80 प्रतिशत तक ही चमकविहीन गेहूं का उपार्जन New Rule for wheat purchase किया जायेगा। इससे अधिक प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। उपार्जन केंद्रों को चमकविहीन गेहूं का विधिवत रिकार्ड रखने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा यह मापदंड तय किया गया है कि 10 से 80 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं को एक चौथाई के लिए, एक पूर्ण मूल्य कटौती के साथ उपार्जन किया जाए।

चमकविहीन गेहूं खरीदी की प्रक्रिया यह है

  • प्रदेश में 80 प्रतिशत तक ही चमकविहीन गेहूं का उपार्जन New Rule for wheat purchase किया जायेगा। इससे अधिक प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं नहीं खरीदा जाएगा।
  • समर्थन मूल्य पर चमकविहीन गेहूं खरीदी के तहत 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं बिना वैल्यू कट के साथ उपार्जन किया जाएगा। 10 से 80 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं को एक चौथाई के लिए, एक पूर्ण मूल्य कटौती के साथ उपार्जन किया जाएगा।
  • किसान की तौल की गई उपज में कितने प्रतिशत गेहूं की मात्रा चमकविहीन है, इसके साथ ही सर्वेयर एप और ई-उपार्जन साफ्टवेयर में संबंधित सर्वेयर द्वारा किसान के डाटा में चमकविहीन गेहूं के प्रतिशत की अनिवार्य रूप से आनलाइन प्रविष्टि कराये जाने के निर्देश है।
  • उपार्जन केन्द्रों में चमकविहीन गेहूं New Rule for wheat purchase अलग रखे जायेंगे। उपार्जन केंद्रों को चमकविहीन गेहूं का विधिवत रिकार्ड रखने के निर्देश दिए हैं।
  • उपार्जन केन्द्रों पर चमकविहीन गेहूं के बोरों पर स्याही लाल कलर से मार्किंग की जायेगी।
  • उपार्जन संस्थाओं से मिले गेहूं चमकविहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमकविहीन पाये जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण के लिये स्वीकार नहीं किया जायेगा और संबंधित उपार्जन केन्द्र को वापस किया जाएगा।

उपार्जन केंद्रों पर किसानों को यह सुविधाएं देने के निर्देश

उपार्जन केन्द्रों पर हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, विद्युत, जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेपटॉप, किसानों के बैठने के लिये दरियां, पेयजल, शौचालय, पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी खरीदी केन्द्रों पर सूचना पटल रहे, उपार्जन New Rule for wheat purchase का बैनर तथा भुगतान की स्थिति एवं टोलफ्री नम्बर अंकित करें। साथ ही एफएक्यू गुणवत्ता का मापदण्ड दर्शायें। तौलकांटे अनिवार्य रूप से रखें।

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के यह नियम है

  • पंजीयन के दौरान किसानों को यह जानकारी देनी होगी कि कितने क्षेत्र में गेहूं की बोवनी New Rule for wheat purchase की है और वह कब उपज किस केंद्र पर बेचना चाहेगा।
  • किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा।किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
  • दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।गेहूं पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा।
  • किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसानोें को बोवनी के क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, जिसका सत्यापन पटवारियों से कराया जाएगा।भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो।
  • किसानों को फसल बेचने के लिए SMS की अनिवार्यता: को समाप्त कर दिया गया है ।फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपाजर्न केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।
  • गेंहू देने के बाद उपार्जन New Rule for wheat purchase प्रभारी और किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी का बिल जारी होगा। सत्यापन की व्यवस्था पंजीकृत मोबाइल में भेजे गए ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक डिवाइस से की जाएगी।
  • गेंहू का उपार्जन सहकारी समितियों और स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। इन्हें खरीदी केन्द्र पर अनाज के साफ-सफाई और ग्रेडिंग की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर करनी होगी। अनाज को साफ करने का खर्च किसानों द्वारा वहन किया जाएगा।

अमानक गेहूं को इस प्रकार चिन्हित करें

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो किसान उपार्जन New Rule for wheat purchase के लिये केन्द्र में आता है, ऐसे किसानों को एक नम्बर अलॉट किया जाये। वहीं नम्बर उस किसान की बोरी पर भी चस्पा किया जाये, ताकि यदि गेहूं अमानक स्तर का है तो उसका प्रस्ताव शासन को भिजवाया जा सके।

इस बार गत वर्ष की तुलना में मात्र 60 प्रतिशत किसानों ने ही समर्थन मूल्य पर अपना पंजीयन कराया है। किसानों को व्यापारी समर्थन मूल्य New Rule for wheat purchase से ज्यादा कीमत दे रहे हैं, इसलिये किसान सीधे व्यापारियों को अपनी उपज बेचने में रूचि दिखा रहे हैं।

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