नकली कीटनाशक विक्रय पर होगा सख्त सजा का प्रावधान, सरकार विधेयक लाने की तैयारी में, 4 फरवरी तक मांगे सुझाव..

केंद्र सरकार नया कीटनाशक प्रबंधन विधेयक (Pesticide Management Bill) लाने की तैयारी में है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान रहेंगे..

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Pesticide Management Bill | केंद्र सरकार कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत बने कीटनाशक नियम 1971 के स्थान पर नया विधेयक लाने की तैयारी में है। बजट सत्र में संभवत बजट सत्र में इस विधायक को मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।

नए विधेयक में नकली कीटनाशक विक्रय पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के लिए किसानों एवं अन्य लोगों से सुझाव 4 फरवरी तक मांगे गए हैं। आईए जानते हैं पूरी डिटेल..

सरकार ने नए विधेयक का बनाया मसौदा

बताया जा रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने मौजूदा जरूरतों को देखते हुए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का नया मसौदा तैयार किया है। नया विधेयक मौजूदा कीटनाशक अधिनियम 1968 और उसके अंतर्गत बने कीटनाशक नियम 1971 का स्थान लेगा। Pesticide Management Bill

केंद्र सरकार ने इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है बताया जा रहा है कि यह विधेयक प्रमुख रूप से किसानों के हितों को देखते हुए बनाया गया है। इस संशोधित विधेयक में किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए ट्रेसबिलिटी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे किसानों के जीवन में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

विधेयक में किया गया सख्त सजा का प्रावधान

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 में प्रक्रियाओं को ठीक से व्यस्थित करने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल माध्यमों के उपयोग सहित सुधार वाले खास प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही नकली या बिना किसी स्टैंडर्ड वाले कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।‌ Pesticide Management Bill

अपराधों के निपटान के लिए कंपाउंडिंग के प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सजा का निर्धारण राज्य-स्तरीय प्राधिकारी की ओर से किया जाएगा।

इसके अलावा, कीटनाशकों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे किसानों के जीवन और बिजनेस करने की सुगमता के बीच संतुलन बन सकता है।  Pesticide Management Bill

ऑनलाइन उपलब्ध है विधेयक का मसौदा

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 में टेस्टिंग लैब के अनिवार्य एक्रेडिशन का भी प्रावधान है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को केवल क्वालिटी वाले कीटनाशक ही उपलब्ध हों। Pesticide Management Bill

विधेयक लाए जाने से पहले परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का मसौदा और निर्धारित प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट https://agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर विधेयक का मसौदा पढ़ सकता है और अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है।

आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 और उसके प्रावधानों पर सभी हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। 4 फरवरी 2026 तक टिप्पणियां या सुझाव ई-मेल के जरिये भेजे जा सकते हैं। Pesticide Management Bill

सुझाव देने के लिए व्यक्ति का नाम और पदनाम, संपर्क विवरण (पता, ईमेल, मोबाइल नंबर), संगठन/एजेंसी का नाम (यदि कोई संबद्ध हो), संपर्क विवरण (पता, ईमेल, मोबाइल नंबर) देना जरूरी है। मसौदा विधेयक के संबंध में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से मिली टिप्पणियों/सुझावों पर केंद्र सरकार की ओर से मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देते समय विचार किया जाएगा। Pesticide Management Bill

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