इस राज्य के किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर मिल रही 75% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana: ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर किन्हें मिलेगी 75% सब्सिडी, आवेदन एवं अन्य जानकारी देखें

Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana | कृषि विकास को बड़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है। जिससे गरीब किसानों की आय तो बढ़ेगी ही साथ में अन्य तरह की सुविधाए भी मिल सकेगी। देश में लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कम पानी में अधिक क्षेत्र में फसलों की सिंचाई के लिए कम पानी की खपत करने वाले कृषि सिंचाई यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) लगाने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान का दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक किसान साथी योजना के तहत आवेदन कर सकते है। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम पर सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा, योजना में आवेदन, पात्रता, दस्तावेज व अन्य सभी जानकारी लेख में नीचे दी गई है, जानें..

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम के फायदे

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) के उपयोग से पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है और कम पानी में अधिक क्षेत्र में फसलों की सिंचाई की जा सकती है। जहां ड्रिप सिंचाई के उपयोग से 80 प्रतिशत पानी की बचत की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर स्प्रिंकलर के उपयोग से 40 से 50 प्रतिशत तक पानी बचाया जा सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी कितनी मिलेगी

राजस्थान के किसानों को ये अनुदान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत दिया जाएगा। इसमें सामान्य किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) पर 70% का अनुदान/सब्सिडी दी जाएगी वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसान एवं महिला किसानों को 75 % तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र सब्सिडी के लिए पात्रता

राज्य के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) का लाभ प्रदान करने के लिए योजना के तहत कुछ पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो की इस प्रकार है –

  • ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र सब्सिडी का लाभ केवल राजस्थान के किसानों को ही दिया जाएगा, अन्य राज्यो के किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक किसान साथी राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके पास पानी का स्त्रोत कुएं, नलकूप या अन्य जल स्त्रोत हो।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) के पास न्यूनतम 0.2 हैक्टेयर या 1 बीघा कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान के पास अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम सब्सिडी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

जो किसान ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार है –

  • आवेदन करने वाले किसान का जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों के लिए)
  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड/जनआधार कार्ड
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण इसके लिए बिजली का बिल
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • बैंक पासबुक का विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी की जरूरत लगेगी।

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए आवेदन कैसे करें – Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana

राज्य के जो किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान, राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ ही किसानों को नवीनतम जमाबंदी के साथ ही आवश्यक पूर्ण दस्तावेज भी ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान कहां करें संपर्क

किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर (Rajasthan Krishi Sinchai Subsidy Yojana) पर मिलने वाली सब्सिडी के संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान राज किसान पोर्टल पर जाकर भी योजना का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

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