मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज समाधान योजना (Samadhan Yojana) का शुभारंभ किया। आइए जानते है योजना के बारे में सबकुछ..
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Samadhan Yojana | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समाधान योजना से प्रदेश के 90 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोल रही है, जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाए। इस योजना में तीन माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू , कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।
योजना से बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही राज्य की बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर समाधान योजना की शुरूआत की।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पॉवर मैनेजमेंट कंपनी का नया भवन, कंपनियों के प्रबंधन और कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक होगा।
नए भवन से ऊर्जा प्रबंधन और जन सामान्य से बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाधान योजना (Samadhan Yojana) के शुभारंभ और एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
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Samadhan Yojana | मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि “समाधान योजना’ 2025-26” से प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक बिजली बिल पर सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना में 3 माह तक का सरचार्ज रखने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पित है।
समाधान योजना 2025-26 क्या है?
समाधान योजना (Samadhan Yojana) का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना “जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं” के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।
समाधान योजना दो चरणों में चलेगी। प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक होगा, जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में यह योजना एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा।
समाधान योजना (Samadhan Yojana) का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनियों यथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर हेतु https://www.mpez.co.in/ एवं म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर हेतु https://www.mpez.co.in/ पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना (Samadhan Yojana) में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
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छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया
Samadhan Yojana योजना के अंतर्गत उपभोक्ता के पास बकाया राशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प रहेगा। किश्तों में भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार (संचयी) की छूट का लाभ पाने हेतु एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट की राशि को घटाते हुए पूर्ण भुगतान करना होगा।
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किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि जमा कर, पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/अनुविभागीय कार्यालय में संपर्क कर, छूट तथा किश्तों की राशि का निर्धारण कराना होगा।
Samadhan Yojana पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को संपर्क हेतु मोबाईल नम्बर देना होगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से सम्पर्क किया जा सके। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचलित भुगतान माध्यमों से किया जा सकेगा।
डिफाल्टर होने पर लाभ से होंगे वंचित
Samadhan Yojana किश्तों में भुगतान करने के लिये पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा प्रथम बार यदि किसी भी किश्त का निर्धारित नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे विलम्बित हुई किश्त की राशि के साथ, उसी राशि पर विलम्बित अधिभार का भुगतान, आगामी किश्त की तिथि के पूर्व करना होगा।
यदि किसी उपभोक्ता द्वारा 2 किश्तों का भुगतान, दूसरी किश्त की निर्धारित नियत तिथि तक नही किया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफाल्टर माना जायेगा। डिफाल्टर होने पर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।
बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार में दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार यदि देय हो तो विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा, जो उपभोक्ता को भुगतान करना होगा। ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन कट कर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जावेगी।
किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि | Samadhan Yojana
पंजीकरण कराने के बाद प्रथम किश्त का भुगतान, आगामी विद्युत बिल की नियत तिथि तक सुनिश्चित करना होगा। कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों के भुगतान के लिये नियत तिथि, प्रत्येक माह की अन्तिम कार्यालयीन दिवस रहेगी।
Samadhan Yojana प्रथम किश्त का भुगतान करने के पश्चात, उपभोक्ता को शेष किश्तों का भुगतान उनके आगामी मासिक बिजली बिलों की नियत तिथि तक ही सुनिश्चित करना होगा। विद्युत बिल में बकाया राशि होने के कारण, उपभोक्ता द्वारा किये गये किश्तों के अग्रिम भुगतान पर किसी प्रकार की अग्रिम भुगतान छूट देय नहीं होगी।
Samadhan Yojana के अन्य नियम व शर्ते
उपभोक्ता की जानकारी के लिए पंजीकरण रसीद के साथ सम्भावित छूट की धनराशि एवं किश्तों/बकाया धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने के लिए नियत तिथियों की तालिका प्रदर्शित की जायेगी। शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान होने पर आगामी देयक में उपभोक्ता को विलंबित अधिभार में दी गई छूट को दर्शाया जायेगा।
यदि किसी उपभोक्ता के देयकों में ऑडिट रिकवरी अथवा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बिल की गयी राशि जुड़ी हुई हो तो, इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के बाद ही शेष बकाया राशि पर योजना का लाभ लेने हेतु उपभोक्ता पात्र होगा।
ऐसे उपभोक्ता भी योजना के पात्र होंगे, जिनके विरूद्ध ड्युस रिकवरी एक्ट (DRA) के अन्तर्गत आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार देय चार्जेस का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा।
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