बीमा कंपनियां अब Crop Insurance Scheme के तहत अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी कृषि मंत्री ने किया बड़ा फैसला..
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Crop Insurance Scheme | अनिश्चित मौसम, बड़े वर्षा सिंचित क्षेत्र, कीटों और बीमारियों के प्रकोप के जोखिम के कारण भारत में कृषि उत्पादन अत्यधिक अस्थिर है।
फसल बीमा किसानों को कई अप्रत्याशित नुकसानों के खिलाफ व्यापक कवरेज देता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत में कृषि बीमा के लिए सरकार प्रमुख योजना है।
यही कारण है कि इस योजना से किसान जुड़ते जा रहे हैं। बढ़ती जागरूकता और कम किसान प्रीमियम दरों के माध्यम से इस योजना का उद्देश्य भारत में फसल बीमा की पहुंच बढ़ाना है। Crop Insurance Scheme
इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत दावा भुगतान को लेकर कई शिकायतें मिलती रहती है।
इसी को लेकर अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। इससे बीमा कंपनियों Crop Insurance Scheme की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा एवं किसानों को लाभ मिलेगा। आईए जानते हैं यह फैसला..
यह रहेगा फसल बीमा योजना का प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Crop Insurance Scheme में किसानों द्वारा देय प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित है, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत है और वार्षिक, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
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7 दिन तक किसान कर सकेंगे शिकायत
फसल बीमा योजना Crop Insurance Scheme के अंतर्गत फसल नष्ट होने एवं खराब होने की दिशा में पहले 72 घंटे के अंदर फसल बीमा कंपनी को सूचना देना अनिवार्य किया गया था, इस अवधि में अब बदलाव किया गया है।
आपदा की स्थिति में यदि किसान द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो किसान को कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण सूचना सात दिवस के अन्दर सम्बंधित बीमा कम्पनी को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें किसान, गांव का नाम, मोबाइल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि का उल्लेख होना चाहिए। Crop Insurance Scheme
फसल बीमा योजना में यह हुआ सुधार
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा योजना Crop Insurance Scheme में सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि फसल नुकसान का आकलन अब नजरी नहीं, बल्कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
यह प्रक्रिया 30 प्रतिशत तक अनिवार्य कर दी गई है, जिससे नुकसान का सटीक आकलन हो सके। यदि बीमा कंपनियां क्लेम देने में देरी करती हैं तो उन्हें 12% पेनल्टी भरनी होगी, जो सीधे किसान के खाते में जाएगी।
किसान की मर्जी से होगा बीमा
नई योजना के तहत बीमा अनिवार्य नहीं है। अब किसान अपनी मर्जी से बीमा करवा सकते हैं। यह बदलाव किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 लाख 1 हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है, जो 2023 में बढ़कर 5.98 लाख हेक्टेयर हो गया है, वहीं 3.97 करोड़ किसान कवर हुए हैं। Crop Insurance Scheme
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दावा भुगतान में देरी पर देना होगा 12 प्रतिशत जुर्माना
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Crop Insurance Scheme (PMFBY) के बारे में महत्वपूर्ण सुधार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में कई कठिनाइयां थीं, जिन्हें नई योजना ने दूर कर दिया है। अब किसानों को उनकी उपज का उचित मुआवजा मिल रहा है और बीमा कंपनियों को क्लेम देने में देरी पर 12 प्रतिशत पेनल्टी भरनी पड़ेगी।
श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों का भरोसा जीता है। पहले जहां 3.51 करोड़ आवेदन आते थे, अब 8.69 करोड़ आवेदन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं में उच्च प्रीमियम और क्लेम निपटान में देरी जैसी समस्याएं थीं, जिन्हें नई योजना ने प्रभावी ढंग से हल किया है।
उन्होंने बताया कि कैसे पहले की सरकारों में अऋणी किसानों के केवल 20 लाख आवेदन आते थे, अब 5.48 करोड़ आए हैं। पहले कुल किसान आवेदन 3.71 करोड़ थे, जो अब 14.17 करोड़ हैं। किसानों ने 32,440 करोड़ रु. प्रीमियम दिया जबकि उन्हें 1.64 लाख करोड़ रु. क्लेम दिया गया । Crop Insurance Scheme
फसल बीमा योजना का टोल फ्री नंबर
किसान भाई योजना Crop Insurance Scheme से सम्बंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं या PMFBY की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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