कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए आवेदन आमंत्रित, मिलेगा 55% तक अनुदान, यहां करें अप्लाई

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Apply) के अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों के लिए ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर मिलेगा अनुदान।

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1 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Apply) के अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों के लिए ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर मिलेगा अनुदान।

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Krishi Yantra Subsidy Apply | किसानों को खेती के कार्यों को करने में सुविधा हो, इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित कर रखी है।

यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित की जा रही है। यदि बात करें यूपी व बिहार की तो यहां कृषि यंत्र अनुदान योजना को कृषि यंत्रीकरण योजना के रूप में चलाया जा रहा है।

वहीं मध्यप्रदेश में इसे ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का नाम दिया गया है। इस तरह कृषि यंत्रों पर अनुदान की यह योजना Krishi Yantra Subsidy Apply चलाई जा रही है।

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से चलाई का रही ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है।

दरअसल, प्रदेश में धान फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार आवेदन मांगे गए है। इच्छुक कृषक दिनांक 30-10-2024 से दिनांक 10-11-2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।

अगर आप भी ई कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy Apply के अंतर्गत कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर सब्सिडी हेतु आवेदन करना चाहते है तो आइए आपको बताते है योजना की पूरी डिटेल…

Krishi Yantra Subsidy Apply | 10 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2024 (12 बजे) से आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। जिसके बाद प्राप्त आवेदन के अनुसार 11 नवंबर 2024 को लॉटरी जारी होगी।

कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर कितना दिया जायेगा अनुदान

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy Apply के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।

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ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

Krishi Yantra Subsidy Apply | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जरूर बनवानी पड़ेगी।

डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक Krishi Yantra Subsidy Apply आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

Krishi Yantra Subsidy Apply | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो,

मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy Apply के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई रोटावेटर समेत अन्य कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

Krishi Yantra Subsidy Apply | जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकता है :-

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)।

Krishi Yantra Subsidy Apply | कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंध में खास बातें

“मांग के अनुसार श्रेणी” के कृषि यंत्र के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाएंगे। इन कृषि यंत्रों के लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे।

इस श्रेणी के तहत चिह्नित कृषि यंत्र के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नहीं निकाली जाएगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदिर्शित किया जाएगा।अनुमोदन की सूचना किसान को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

इस श्रेणी के तहत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की सभी प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी के बाद चयनित किसानों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।

उपरोक्त कृषि यंत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट को जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। : Krishi Yantra Subsidy Apply

“मांग अनुसार” श्रेणी के तहत दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसान अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

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