समर्थन मूल्य पर सोयाबीन बेचने के इच्छुक किसानों के लिए अच्छी खबर, गाइडलाइन (Soybean Purchase Rules) में हुआ बदलाव, देखें डिटेल..
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Soybean Purchase Rules | सोयाबीन की गिरती कीमतों को लेकर किसान काफी चिंतित थे। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसानों से सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर की का रही है।
प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीद शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि सोयाबीन की खरीद किसानों से एमएसपी पर पहली बार की जा रही है।
इसी बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि खरीफ 2024-25 सीजन में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सोयाबीन की खरीद में नमी की मात्रा 15% तक कर दी है।
सरकार ने सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी है। खरीफ 2024-25 सीजन में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सोयाबीन की खरीद (Soybean Purchase Rules) में नमी की मात्रा 15% तक स्वीकार की जाएगी।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसानों की तरफ से आ रही मांग के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले सोयाबीन में नमी की मात्रा 12% से अधिक होने पर खरीद नहीं की जाती थी। : Soybean Purchase Rules
सोयाबीन किसानों को राहत: 15% नमी वाले सोयाबीन खरीद सकेंगी राज्य सरकारें
Soybean Purchase Rules | सोयाबीन किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2024-25 सत्र के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत सोयाबीन खरीद के नमी मानकों में छूट की घोषणा की है।
इस निर्णय के तहत, अब 12% की निर्धारित सीमा के बजाय 15% तक की नमी वाली सोयाबीन की खरीद की जाएगी, जिससे गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण किसानों को नुकसान न उठाना पड़े।
यह निर्णय कृषि मंत्री की स्वीकृति से लिया गया है और इसका उद्देश्य उन सोयाबीन उत्पादकों को राहत प्रदान करना है, जो खरीफ मौसम के दौरान अनियमित मौसम की वजह से अपनी फसल में उच्च नमी स्तर का सामना करते हैं। : Soybean Purchase Rules
नई व्यवस्था के तहत, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त नमी वाली सोयाबीन की खरीद से होने वाले किसी भी अतिरिक्त खर्च या नुकसान की भरपाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। केंद्रीय नोडल एजेंसियां नेफेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) राज्य स्तरीय खरीद एजेंसियों (SLAs) को छूट दिए गए नमी मानकों को समायोजित करते हुए भुगतान करेंगी।
हालांकि, किसानों को उनकी फसल के लिए पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों के हित सुरक्षित रहें। मंत्रालय ने यह भी जोर दिया है कि उच्च नमी वाली खरीदी गई फसल के भंडारण में होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जाए। : Soybean Purchase Rules
इस संबंध में केंद्रीय और राज्य स्तरीय खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे भंडारण और फसल संरक्षण के लिए आवश्यक सभी सावधानियां सुनिश्चित करें। भंडारण के दौरान किसी भी प्रकार की बर्बादी या गुणवत्ता में गिरावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यह निर्णय सरकार की किसानों की जरूरतों को पूरा करने और कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खरीद मानकों में यह ढील संकट में फंसे किसानों को राहत प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य मिले। : Soybean Purchase Rules
खरीफ 2024-25 सत्र में यह राहत सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी सहायता सिद्ध होगी और साथ ही मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।
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राहुल गांधी ने लिखा था सोशल मीडिया पर पोस्ट
Soybean Purchase Rules | राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर जारी पोस्ट में कहा, ‘सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपये तक थीं लेकिन अब किसान एमएसपी से भी कम दाम में बेचने को मजबूर हैं।
सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये है लेकिन किसानों को 4,200 रुपये के आसपास या उससे भी कम पर बेचना पड़ रहा है। कई किसानों को तो और भी कम कीमत मिल रही है। अच्छी उपज के बावजूद सही दाम नहीं मिलने से सोयाबीन के किसान बेहद परेशान हैं।’
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ये है एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी की व्यवस्था
Soybean Purchase Rules | उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन गतिविधियों के अनुरूप साप्ताहिक कार्य दिवसो का विभाजन :-
उपार्जन केन्द्र पर नियत उपार्जन एजेन्सी द्वारा उपार्जन कार्य सप्ताह में पांच दिवस ( सोमवार से शुक्रवार ) प्रातः 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक उपार्जन कार्य किया जाएगा।
उपार्जन केन्द्र पर कृषक तौल पर्ची सांय 6:00 बजे तक जारी की जाएगी ताकि गुणवत्ता परीक्षण दिन के उजाले में किया जाकर अंतिम कृषक की तौल शाम 8:00 बजे तक पूर्ण की जा सके।
उपार्जन कार्य नियत दिवसों में एवं नियत समयावधि अनुसार किया जाना सुनिश्चित कराया जाए। जिन कृषकों की उपज की तौल अपरिहार्य कारणों से सोमवार से शुक्रवार तक नहीं हो सकी तो ऐसी दशा में उनकी तौल शनिवार को की जा सकेगी। : Soybean Purchase Rules
शनिवार एवं रविवार को प्रति सप्ताह उपार्जन केन्द्र पर शेष स्कंध का परिवहन, कृषकों से तौल किए गए स्कंध का उपार्जन केन्द्र पर सुरक्षित व्यवस्थित भंडारण, लेखामिलान तथा अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन कार्य किया जाकर निराकरण किया जाएगा।
गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर गुणवत्ता परीक्षण में NON FAQ पाए जाने वाले स्कंध का भंडारण उपार्जन समिति द्वारा गोदाम / केप पर नहीं किया जाएगा।
बेमौसम बारिश आदि की विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने की दशा में गोदाम स्तरीय केन्द्र पर NON FAQ स्कंध का भंडारण पांच दिवस की अवधि हेतु किया जा सकेगा।
नियत अवधि में उपार्जन समिति से ऐसे स्कंध का अपग्रेडेशन आवश्यक रूप से कराया जाए। नियत अवधि में अपग्रेडेशन कार्य नहीं कराये जाने की स्थिति में उपार्जन केन्द्र की समिति को भंडारण शुल्क नियमानुसार भंडारण एजेन्सी की दर से जमा कराया जाना होगा। : Soybean Purchase Rules
किसानों को भुगतान की व्यवस्था यह रहेगी
उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व कृषक भुगतान हेतु बैंक खातों का सत्यापन करने की प्रक्रिया :-
किसानों के पंजीयन में समस्त कृषकों से आधार नंबर की जानकारी ली जाकर एवं बायोमेट्रिक सत्यापन/OTP के आधार पर पंजीयन किया गया। कृषक के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में JIT / PFMS माध्यम से समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया जाएगा।
यदि कृषक के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते राशि भुगतान करने पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने की दशा में कृषक द्वारा पंजीयन में दिये गये बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। : Soybean Purchase Rules
यदि किसान द्वारा सहकारी बैंक के खाते उपलब्ध कराए गए है तो उनका सत्यापन महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कराया जाए।
कृषक पंजीयन के दौरान ही आधार नंबर से लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु उपार्जन एजेन्सी द्वारा रू 1/- का ट्रांजेक्शन किया जाएगा एवं जिन बैंक खातों में ट्रांजेक्शन विफल होगा उनको SMS के माध्यम से वर्तमान बैंक खाते को आधार से लिंक कराने हेतु कृषक को सूचित किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट पोर्टल पर भी प्रदर्शित कराई जाएगी।
जिन कृषकों के आधार से बैंक खाते लिंक नहीं है उसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुए कृषक को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने हेतु अवगत कराया जाएगा। : Soybean Purchase Rules
कृषक से उपज खरीदी के समय उपार्जन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषक द्वारा अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा लिया गया है अथवा नहीं।
कृषक के जिस आधार लिंक बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा उसकी जानकारी कृषक को SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानों के बैंक खातों में रू 1- का विफल भुगतान की समीक्षा कर किसान के सही बैंक खाते ई-उपार्जन पोर्टल पर संबंधित समिति द्वारा दर्ज किए जाए तथा उनका पुनः सत्यापन कराया जाए जिन किसानों के खातों की प्रविष्टिया गलत हैं उनकों अपने खाते की जानकारी चेक कर संशोधित करने हेतु ई- उपार्जन / JIT साफ्टवेयर से SMS के माध्यम से सूचित किया जाए। : Soybean Purchase Rules
कृषकों का भुगतान WHR के आधार पर ऑनलाईन डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से किया जाना :-
कृषकों का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल व्यवस्था से WHR के आधार पर किया जाएगा । यथासंभव उपार्जन एजेन्सियां सुनिश्चित करेंगी कि किसान की उपज की तौल होने के लगभग 5 दिवस में भुगतान हेतु EPO जारी किया जाएगा। समिति द्वारा यथासंभव 24 घंटे की समयावधि में EPO पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे।
कृषकों से क्रय किए गए स्कंध का MPWLC CWCके गोदामों में जमा होने के 02 दिवस में MPWLC/CWC द्वारा WHR जारी एवं पोर्टल पर प्रिंट हेतु उपलब्ध की जाएगी जिसके आधार पर किसानों को ऑनलाईन डिजिटल व्यवस्था में भुगतान किया जाएगा। : Soybean Purchase Rules
किसानों की समर्थन मूल्य की राशि से कटौत्रा किए गए ऋण राशि के EPO को JIT के संमिति लॉगिन में पृथक रंग से प्रदर्शित कराया जाएगा जिसे प्रिन्ट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऋण राशि का भुगतान भी कृषक भुगतान के साथ ही करने की व्यवस्था की जाएगी। : Soybean Purchase Rules
केन्द्र द्वारा कृषकों को भुगतान निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा अतः ई-उपार्जन में सही मात्रा की प्रविष्टि, गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण / क्रियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में GM-CCB एवं DRCS द्वारा किया जाएगा।
कृषकों का भुगतान JIT से किया जाएगा। किसानों के खाते में राशि का भुगतान सफल / विफल होने पर JIT के माध्यम से SMS प्रेषित किया जाए। समर्थन: मूल्य का भुगतान विफल होने पर ऐसे किसानों की सूची पृथक से JIT पोर्टल पर प्रदर्शित कराई जाए। : Soybean Purchase Rules
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