मिनी नंदिनी योजना में देसी गायों की डेयरी पर मिल रही 11.80 लाख रूपये तक की सब्सिडी

मिनी नंदिनी योजना (Mini Nandini Scheme) में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए 23 अगस्त तक करें आवेदन। आइए जानते है आवेदन प्रोसेस…

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Mini Nandini Scheme | उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए “नंद बाबा दुग्ध मिशन” के तहत मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना चला रही है। इसके अंतर्गत देसी गायों की डेयरी स्थापित करने पर ₹11.80 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ‑संवर्धन योजना और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2025 है।

लाभार्थियों को योजना के तहत ई‑लॉटरी के माध्यम से चयनित किया जाएगा और लाभ सीधे बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य प्रदेश में देसी गायों का संरक्षण, दूध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। आइए जानते है योजना (Mini Nandini Scheme) में आवेदन सहित अन्य जानकारी…

मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना उद्देश्य और महत्त्व

Mini Nandini Scheme | उत्तर प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने और कृषि‑पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “नंद बाबा दुग्ध मिशन” शुरू किया है। इसमें किसानों को देसी गायों पर आधारित डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन मिल रहा है।

खासकर “मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना” के जरिए ₹11.80 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। यह योजना सिर्फ पशु पालन नहीं, बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास, कृषि‑गौ संरक्षण और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का संपूर्ण प्रयास है।

मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना की प्रमुख विशेषताएं | Mini Nandini Scheme

नंद बाबा दुग्ध मिशन : ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना और उचित मूल्य पर दूध विक्रय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया मिशन।

मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना : देसी गायों की डेयरी शुरू करने वाले किसानों को उद्देश्य‑पूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना।

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योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी | Mini Nandini Scheme

डेयरी यूनिट (10 गायें नस्लें: साहीवाल, गिर, थारपारकर) की कुल परियोजना लागत ₹23.60 लाख।

50% सब्सिडी : यानी ₹11.80 लाख. बाकी का 15% किसान आपको (लाभार्थी) और 35% बैंक ऋण होगा।

यह सब्सिडी दो चरणों में जारी होती है : आधारभूत संरचना के लिए 25% और गायों की खरीद के बाद शेष 25%

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Mini Nandini Scheme | योजना की पात्रता

लाभार्थी के पास गो-पशुपालन या महिष पालन में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

गायें पंजीकृत ब्रिडिंग ट्रैक्ट से लाना अनिवार्य है।

गाय पर ईयर टैग और बीमा आवश्यक है।

खरीदी गई गाय पहले या दूसरे ब्यात (pregnancy) की हो, और 45 दिनों से अधिक नहीं हुई हो। : Mini Nandini Scheme

आधारभूत संरचना के लिए कम से कम 20 एकड़ भूमि और चारा उत्पादन हेतु 0.80 एकड़ भूमि आवश्यक है, जो स्वंय की, पैतृक, साझेदारी या 7 वर्षीय पंजीकृत अनुबंध पर ली गई हो, तथा जलभराव-रहित हो।

पहले से अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के लाभार्थियों (जैसे कामधेनु, नंदिनी कृषक समृद्धि आदि) को इस योजना में पात्रता नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया एवं अंतिम तारीख | Mini Nandini Scheme

लाभार्थियों को विभाग की वेबसाइट https://nandbabadugdhmission.up.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

यदि पोर्टल उपलब्ध नहीं है, तो ऑफलाइन आवेदन संबंधित जनपद कार्यालयों (मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी) में रजिस्टर्ड डाक या प्रत्यक्ष जमा किया जा सकता है।

चयन ई‑लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जहां अधिक आवेदनों की स्थिति में लॉटरी से चयन होगा। : Mini Nandini Scheme

योजना की अंतिम तिथि 23 अगस्त

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ‑संवर्धन योजना : 23 अगस्त 2025

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना : 23 अगस्त 2025

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना : 23 अगस्त 2025

चयन प्रक्रिया और प्रत्याभूति

चयन ई‑लॉटरी के माध्यम से होगा; यदि आवेदन अधिक हैं, तो लॉटरी द्वारा ही लाभार्थी चुने जाएंगे।

चयनित उम्मीदवारों को उचित आधारभूत ढांचा तैयार करने पर प्रथम किश्त (25%) दी जाएगी। : Mini Nandini Scheme

गायों की खरीद एवं पशु संरक्षण हेतु आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के बाद दूसरी किश्त जारी की जाएगी।

अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

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