प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (Krishak Mitra Surya Yojana) में आवेदन करने वाले किसानों को 31 दिसंबर के पहले यह करना होगा..
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Krishak Mitra Surya Yojana | केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना चलाई जा रही है इसे पीएम कुसुम योजना भी कहा जाता है।
इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एमपी में यह योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू है। प्रदेश के किसानों को योजना के तहत 90% अनुदान दिया जा रहा है।
पीएम सूर्य मित्र सूर्य कृषक योजना के उद्देश्य
किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप (Solar Pump) के माध्यम से सिंचाई में सहायता मिल सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना Krishak Mitra Surya Yojana चलाई जा रही है।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि किसानों को सोलर (सौर) पंप प्रदान किए जाए, ताकि वे पारंपरिक बिजली या डीजल आधारित पंपों पर निर्भरता कम कर सकें। इसे कृषि सिंचाई लागत कम हो और किसानों की आय में इजाफा हो। वहीं राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी पर जो खर्च किया जा रहा है, वह कम हो।
किसानों को मिलेगी 90% तक सब्सिडी
इस योजना में एमपी के पात्र किसानों को लगभग 90% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसान को केवल लगभग 10% राशि का भुगतान करना होता है। योजना के अंतर्गत किसानों को अपने वर्तमान कनेक्शन के आधार पर बड़े क्षमता (जैसे 3 HP से 5 HP, 5 HP से 7.5 HP) सोलर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। Krishak Mitra Surya Yojana
केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना (कुसुम-बी) का प्रदेश स्तर पर संचालन किया जा रहा है। इस योजना में कृषकों को 1 एच.पी. से 7.5 एच.पी. तक के सोलर पंपों की स्थापना का कार्य म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है।
इसमें कृषकों को 90 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। केन्द्र शासन 30 प्रतिशत तथा राज्य शासन 60 प्रतिशत का अनुदान बैंक ऋण के रूप में कर रही है। इस बैंक ऋण के भुगतान की जवाबदारी राज्य शासन की है। Krishak Mitra Surya Yojana
लाभ लेने के लिए किसान 31 दिसंबर तक यह करें
प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना (कुसुम-बी) योजना में जिन कृषकों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है। उन सभी को हितग्राही अंश राशि सोलर पंप की क्षमतानुसार दिनांक 31/12/2025 तक आवश्यक रूप से जमा कराया जाना है। यह राशि ऑनलाईन हितग्राही लॉगिन कर जमा कराया जाना है। नगद या ऑफलाईन तथा अन्य किसी माध्यम से हितग्राही राशि को भुगतान नही करना है। Krishak Mitra Surya Yojana
योजना की पात्रता शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया
इस योजना Krishak Mitra Surya Yojana के अंतर्गत वे कृषक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कृषि भूमि और सिंचाई आवश्यकता है। किसान यह स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर सुनिश्चित करना होगा कि उनके खेत पर पहले से कोई विद्युत पंप संचालित नहीं हो रहा है। योजना की आवेदन प्रक्रिया यह है :–
इस योजना के लिए अलग-अलग राज्यों में संबंधित नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग या ऊर्जा विकास निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
आवेदन के लिए अपने राज्य के सोलर पंप पोर्टल पर जाएँ। नया पंजीकरण (New Registration) पर क्लिक करें। इसके पश्चात किसान अपना नाम मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर डालकर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें। Krishak Mitra Surya Yojana
लॉगिन के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म जिसमें भूमि विवरण पंप क्षमता सिंचाई स्रोत आदि का विवरण भरें। योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के रूप में आधार कार्ड, जमीन के खसरा नक्शा बैंक पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।
किसान साथी योजना के अंतर्गत आवेदन एमपी ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग कर सकते हैं। Krishak Mitra Surya Yojana
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