मध्यप्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना (Ambedkar Scheme) से डेयरी खोलने पर मिलेगा अनुदान। आर्टिकल में जानिए योजना की डिटेल..
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Ambedkar Scheme | मध्य प्रदेश सरकार डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत डेयरी की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। जो किसान या ग्रामीण युवा डेयरी को खोलना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि, ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन एक रोजगार का अच्छा जरिया बनता जा रहा है। जिसके जरिए किसान खेती किसानी के साथ साथ डेयरी से अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना से छोटे एवं मझले किसान अनुदान प्राप्त कर डेयरी खोल सकते है। आइए जानते है इस योजना (Ambedkar Scheme) का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा…
“डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना” में कितना अनुदान मिलेगा?
प्रदेश सरकार की ओर से डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना (Ambedkar Scheme) के तहत लाभार्थी किसानों को डेयरी की इकाई लागत पर सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को इकाई लागत का 33 प्रतिशत और सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जा सकती है। इकाई की अधिकतम सीमा 42 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से योजना (Ambedkar Scheme) से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। वहीं बड़ी गौशालाओं के लिए निर्माण पर निवेश लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
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पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा मौका
योजना (Ambedkar Scheme) का लाभ “पहले आओ- पहले पाओ” सिद्धांत के आधार पर दिया जा रहा है। डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए हितग्राही के पास न्यूनतम 3.50 (साढे़ तीन) एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। राज्य के किसान व युवा इस योजना का लाभ उठाकर डेयरी व्यवसाय की स्थापना करके स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
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योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
“डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना (Ambedkar Scheme)” में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन हेतु आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, भूमि दस्तावेज या किराया अनुबंध की कॉपी, परियोजना रिपोर्ट (DPR) , आवेदक का फोटो , आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी।
योजना से अनुदान प्राप्त के लिए कहां कर सकेंगे आवेदन…
Ambedkar Scheme | प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रह रहे इच्छुक व्यक्ति जो अनुदान पर बड़े स्तर पर डेयरी इकाई की स्थापना करना चाहते हैं वे किसान डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत dbaky.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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