कोल्ड स्टोरेज पर मिल रहा 1 करोड़ से ज्यादा का अनुदान, आवेदन शुरू हुए, जानें अप्लाई प्रोसेस…

अगर आप कोल्ड स्टोरेज / राईपनिंग चैंबर बनाना चाहते है, तो यह सब्सिडी (Cold Storage Subsidy) लेने का सुनहरा मौका है। आइए आपको बताते है पूरी डिटेल।

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Cold Storage Subsidy | किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश द्वारा कोल्ड स्टोरेज और राईपनिंग चैंबर के लिए लक्ष्य जारी कर दिए है।

उद्यानिकी विभाग की योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज (टाइप 1) और राईपनिंग चैंबर पर 1 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया जायेगा।

एमपी के सभी किसान साथी इस योजना का लाभ ले सकते है। लेकिन उसके पहले उद्यानिकी विभाग की इस योजना Cold Storage Subsidy में पहले योजना के अनुसार आवेदन करना होगा।

हम आपको चौपाल समाचार के इस आर्टिकल के माध्यम से आपको योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, इसमें आवेदन से लेकर संपूर्ण जानकारी बताएंगे, इसलिए लेख को अंत तक पढ़े…

क्या है उद्यानिकी विभाग की योजना (Cold Storage Subsidy)

इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसान ही ले सकते है। बता दें कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जाती है।

उद्यानिकी विभाग ने फिलहाल अभी शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1 और राईपनिंग चेम्बर निर्माण पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

किसानों को उद्यानिकी विभाग की इन योजनाओ Cold Storage Subsidy के अन्तर्गत अधिकतम 35 % तक अनुदान दिया जााएगा। एमपी के किसान इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है।

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कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 और राईपनिंग चेम्बर पर कितना कितना मिलेगा अनुदान

कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी : कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 पर प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 5000 मी. टन, निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रूपये 0.08 लाख प्रति मी. टन, अनुदान की सीमा 35 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जायेगा। : Cold Storage Subsidy

रायपेनिंग चेम्बर पर सब्सिडी : प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 300 मी. टन, निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रूपये 1.00 लाख प्रति मो.टन, अनुदान की सीमा 35 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 1 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए शर्ते एवं दस्तावेज

Cold Storage Subsidy | ये सभी घटक प्रोजेक्ट आधारित है, हितग्राही को बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ही ऋण संबंध बैंक एंडेड सब्सिडी देय होगी, योजना का लाभ लेने हेतु निम्न शर्तों के अधीन ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक कृषकों/ उद्यमियों को आवेदन के साथ…

(1) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.)

(2) बैंक एप्राइजल रिपोर्ट

(3) बैंक ऋण स्वीकृत पत्र

(4) भूमि संबंधित दस्तावेज जहाँ इकाई स्थापित होना है

(5) केन्द्र एवं राज्य सरकार से पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त न करने का राशि रूपये 100 के स्टांप पर घोषणा पत्र। : Cold Storage Subsidy

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(6) उपरोक्त के अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एवं रायपेनिंग चेम्बर के प्रकरणों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र

(7) एन.सी.सी.डी. की ड्राइंग डिजाईन अनुसार निर्माण कराने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र

(8) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदण्ड अनुसार निर्माण कराने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र

(9) चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट / डिजाईन या तकनीकी डाटा इत्यादि दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी। : Cold Storage Subsidy

सब्सिडी के लिए कहां करना होगा अप्लाई

मध्यप्रदेश के किसान साथियों को उद्यानिकी विभाग योजना – (शीतगृह- कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 एवं राईपनिंग चेम्बर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उन्हें उद्यानिकी विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर ही आवेदन करना होगा। लॉटरी में चयन के पश्चात आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। : Cold Storage Subsidy

किसानों को विभागीय पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in पर निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है, अपूर्ण एवं निर्धारित दस्तावेज अपलोड न करने वाले आवेदकों के आवेदनों/ प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

इसके अलावा किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी सेंटर / एमपी ऑनलाइन, उद्यानिकी विभाग में जाकर भी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते है। ध्यान रहे की, आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज साथ में रखें।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

Cold Storage Subsidy | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in पर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। समस्या या अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर दिए गए नंबरों और मेल के माध्यम से उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें।

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