किसान खाद बीज के लिए सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेते हैं। ऐसे ही कृषि ऋण (Cooperative Bank Loan) लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, देखें डिटेल..
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Cooperative Bank Loan | मध्य प्रदेश में 4,523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इसके अलावा उपभोक्ता भंडार, विपणन, गृह निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों की समितियों को मिलाकर लगभग 10 हजार समितियां हैं।
प्रदेश में स्थित इन कृषि साख सहकारी समितियों से किसानों को खाद, बीज एवं कृषि कार्यों के लिए कृषि ऋण (Cooperative Bank Loan) दिया जाता है।
खास बात यह है कि सरकारी समितियां से मिलने वाला यह कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर वाला होता है अर्थात किसानों को बिना ब्याज के ही कृषि कार्यों के लिए सहकारी समितियां से लोन मिलता है।
यह लोन (Cooperative Bank Loan) साल में दो बार दिया जाता है, जिसे फसल आने के पश्चात जमा करना होता है। सरकार द्वारा निश्चित की गई तिथि अर्थात समय पर लोन जमा नहीं करने वालों करने वाले किसानों को ब्याज देना होता है।
इसी लोन को लेकर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में दो बड़े फैसले लिए हैं जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। सरकार द्वारा कौन से निर्णय लिए गए हैं एवं सहकारी समितियों को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है आईए जानते हैं..
0% ब्याज दर पर मिलता है कृषि ऋण
मध्य प्रदेश की 4 हजार 523 के लगभग प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से प्रदेश के लाखों किसानों ने (Cooperative Bank Loan) कृषि ऋण लिया है।
प्रदेश में प्रतिवर्ष चार हजार 536 सहकारी समितियों से किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण मिलता है। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से कृषि साख संस्थाएं यह ऋण बिना ब्याज के देती है। इन्हीं किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए एवं आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डॉ मोहन यादव की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
किसानों के लिए सरकार ने किए दो यह बड़े फैसले
किसानों को उपार्जित फसल की देय राशि प्राप्त होने में तकनीकी आदि कारणों से विलंब को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसे कृषकों जिनके द्वारा निर्धारित डयू डेट 28 मार्च 2025 तक समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे – गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि का विक्रय किया गया है।
उन्हें उनके उपज विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तथा उपार्जन की निर्धारित अंतिम तिथि तक उक्त फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत खरीफ 2024 सीजन की निर्धारित डयू डेट 28 मार्च 2025 को बढ़ाकर 31 मई, 2025 किया जायेगा। (Cooperative Bank Loan)
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खरीफ सीजन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाई
सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण (Cooperative Bank Loan) पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तरता के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं।
योजनान्तर्गत खरीफ 2024 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण (Cooperative Bank Loan) की देय तिथि (डयू डेट) 28 मार्च, 2024 को बढ़ाकर 30 जून 2025 करने के आदेश सहकारिता विभाग ने प्रसारित किये हैं।
इसी आदेश के साथ खास बात यह है कि 28 मार्च की स्थिति में जिन किसानों ने ब्याज सहित राशि जमा करवा दी थी उन्हें ब्याज की राशि वापस दी जाएगी, ऋण खाते में समायोजित की जाएगी।
कृषि सहकारी संस्थाओं से मिलता है दो प्रकार का ऋण
मध्य प्रदेश में किसानों को ब्याज रहित खरीद एवं रबी फसलों के लिए ऋण (Cooperative Bank Loan) की सुविधा सहकारी समिति द्वारा दी जाती है किंतु जैसे ही किसान डिफाल्टर हो जाते हैं ब्याज की शुरुआत हो जाती है इस ब्याज की रकम अधिक होने के कारण किसान ऋण चुकता करने में असमर्थ हो जाता है।
प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए 28 मार्च और रबी फसल के अल्पावधि ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। जो किसान इस अवधि में ऋण (Cooperative Bank Loan) नहीं चुकाते हैं, उनसे समितियां आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती हैं। वित्त विभाग ने ब्याज रहित ऋण देने में बैंक को जो लागत आती है, उस आधार दर को दस प्रतिशत तय किया है।
दो प्रतिशत से अधिक दंड ब्याज की वसूल नहीं होगी
सहकारी समितियां दो से लेकर चार प्रतिशत तक दंड ब्याज ले रही हैं। सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक के अनुसार सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं को दंड ब्याज लगाने का अधिकार है। विभाग ने तय कर दिया है कि अब ये दो प्रतिशत से अधिक दंड ब्याज वसूल नहीं कर सकेंगी।
30 जून तक ऋण जमा नहीं करने पर होगा नुकसान
सेवा सहकारी साख संस्थाओं से खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण (Cooperative Bank Loan) 28 मार्च और रबी फसल के ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। यह अवधि बीतने पर 13 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का प्रावधान है। इसकी गणना ऋण लेने के दिनांक से की जाती है। इसी ऋण को चुकाने की अवधि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को 30 जून 2025 तक का समय दिया है, इसके बाद ऋण (Cooperative Bank Loan) के साथ-साथ ब्याज की राशि जमा करवाना होगी। नुकसान से बचने के लिए किसान साथी सेवा सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों से मिलकर अल्पकालिक फसल ऋण जमा करवाए।
इधर अब सहकारी समितियां और मजबूत होगी
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के बीच एमओयू हुआ। इसके साथ ही एमपी के छह दुग्ध संघों और एनडीडीबी के बीच छह अलग-अलग एमओयू भी किए गए।
शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगी और रसोई गैस वितरण भी संभालेंगी। सहकारिता सेक्टर में मध्य प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं, जिस पर काम करने की जरूरत है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। मैं मानता हूं कि हमें हमारी संभावनाओं का शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। (Cooperative Bank Loan)
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