1 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा दावा भुगतान के मिलेंगे 50.08 करोड़ रुपए, देखें डिटेल..

खरीफ 2023 के फसल बीमा का दावा भुगतान (Crop Insurance Claim) अब होगा, किन किसानों को मिलेंगे रुपए, जानिए..

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Crop Insurance Claim | प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खरीफ एवं रबी के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों का बीमा किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में किसानों को सबसे बड़ी समस्या फसल बीमा दावा भुगतान को लेकर आती है। फसल बीमा कंपनियां तय समय पर फसल बीमा दावा भुगतान नहीं करती है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

फसल बीमा कंपनियों की तरफ से दावा भुगतान को लेकर लगातार लेट लतीफी के प्रकरण सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामले में किसानों को वर्ष 2023 खरीफ सीजन का फसल बीमा (Crop Insurance Claim) ही नहीं मिला।

इसके बाद किसानों ने शासन एवं प्रशासन से फसल बीमा दावा भुगतान को लेकर गुहार लगाई। अब जाकर किसानों को फसल बीमा दावा भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। इन किसानों को अब 50 करोड रुपए से अधिक की राशि फसल बीमा (Crop Insurance Claim) भुगतान के रूप में मिलेगी, आइए जानते हैं डिटेल..

MP एवं राजस्थान के कई किसानों के बीमा क्लेम अटके

2016 में शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों की क्षति या नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। यह बीमा प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करता है।

इस योजना के अंतर्गत किसान खरीफ फसलों के लिए दो प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5% एवं उड़ने की फसलों के लिए 5% प्रीमियम जमा करते हैं। इसके अतिरिक्त का प्रीमियम राज्य एवं केंद्र सरकार जमा करवाते हैं।

राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों को समय पर प्रीमियम जमा नहीं करने के कारण किसानों को फसल बीमा दावा भुगतान में देरी होती है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के कई किसानों को खरीफ 2023 से लगाकर अब तक अर्थात खरीफ 2024 का फसल बीमा भाव भुगतान (Crop Insurance Claim) नहीं मिला है। यही कारण है कि इस योजना के प्रति किसानों की रुची लगातार कम होती जा रही है।

केंद्रीय मंत्री चौधरी ने बीमा कंपनी से मांगा जवाब

किसानों को खरीफ 2023 सीजन का बीमा मुआवजा (Crop Insurance Claim) अब तक नहीं मिला है। इस पर नाराजागी जताते हुए मंत्री भागीरथ चौधरी ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसीएल) और कृषि मंत्रालय से तत्काल जवाब-तलब किया।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी को यह शिकायत मिली थी कि राजस्थान के अजमेर जिले की ग्राम पंचायत तिहारी (पंचायत समिति श्रीनगर) और बुहारू (पंचायत समिति सिलोरा) तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति मौजमाबाद एवं फागी के विभिन्न गांवों में किसानों को अब तक बीमा राशि (Crop Insurance Claim) नहीं मिली है।

1 लाख से अधिक किसानों को मिलेंगे 50.08 करोड़ रु.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद बीमा कंपनी ने मंत्रालय को अवगत कराया कि खरीफ 2023 के लिए कुछ बीमा इकाइयों पर उपज आंकड़ों को लेकर आपत्तियां थीं, जिसके चलते दावों की प्रक्रिया रुकी हुई थी।

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इसके पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अजमेर और जयपुर जिले के 1.11 लाख किसानों को 50.08 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का जल्द होगा। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के द्वारा इस मामले में हस्थेट करने से इस भुगतान (Crop Insurance Claim) की स्थिति क्लियर हुई।

फसल बीमा कंपनियों में दिया था यह तर्क

कृषि राज्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के पश्चात फसल बीमा कंपनी में तर्क दिया कि समय पर राज्य सरकार द्वारा उपज के आंकड़े नहीं पहुंच पाए थे। अब राज्य सरकार से संशोधित उपज आंकड़े मिल चुके हैं और बीमा दावा भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

बीमा कंपनी के अनुसार अजमेर व जयपुर जिलों के कुल 1 लाख 11 हजार 273 पात्र किसानों को लगभग 50.08 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा दिया जाएगा। वहीं खरीफ 2024 के लिए राज्य सरकार से अभी तक सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है। (Crop Insurance Claim)

अगर फसल बीमा नहीं मिला है तो क्या करें

सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों के लिए गई बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक सीजन के पश्चात उपज में होने वाले नुकसान के आंकड़े एकत्रित करके फसल बीमा क्लेम का भुगतान करना होता है।

लेकिन फसल बीमा कंपनियां इस मामले में देरी करती है, यदि किसी किसान को फसल बीमा क्लेम नहीं मिला हो तो सर्वप्रथम बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें एवं बैंक अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें।

इसके पश्चात भी यदि बीमा क्लेम में देरी होती है तो किसान कोर्ट या उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर कर सकता है। इसके लिए फसल बीमा कंपनियां की ओर से जारी की गई रसीद देना होगी। (Crop Insurance Claim)

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