फसल बीमा कंपनियों के नियमों (Crop Insurance Claim) में बदलाव हुआ है अब किसानों को यह फायदा भी मिलेगा देखें डिटेल..
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Crop Insurance Claim | किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत की खबर आई है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करें। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मानसून की विदाई के दौरान जब खरीफ फसलों की कटाई का दौर चल रहा है।
ऐसे समय कई क्षेत्रों में बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा एवं चक्रवात की स्थिति से फसलों को नुकसान हुआ है, क्योंकि कटाई के बाद फसले सुखाने के लिए खेतों में रखी गई हुई थी, किंतु अत्यधिक बारिश के कारण किसान फसलों को सुरक्षित नहीं रख पाए और ऐसी स्थिति में फसलें खराब हो गई। खराब फसलों को लेकर बीमा कंपनियों (Crop Insurance Claim) को निर्देश जारी किए गए हैं कि इन्हें भी बीमा क्लेम का फायदा दिया जाए आइए जानते हैं नए निर्देश..
फसल बीमा के नियमों में यह हुआ बदलाव
Crop Insurance Claim विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है।
असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों (Crop Insurance Claim) को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
किसानों को यह करना होगा
कृषि विभाग के निर्देशों के पश्चात ऐसी सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत (Crop Insurance Claim) नुकसान की भरपाई के हकदार हैं। नए निर्देशों में कहा गया है कि जिनकी फसलें कटाई के 14 दिन तक की अवधि में खेत-खलियान में ही थी। इसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी।
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तीन दिन में सूचना देना होगी | Crop Insurance Claim
कृषि विभाग में बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। कृषि विभाग के निर्देशों के उपरांत अब कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसलों के खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी, जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना फसल बीमा कंपनी की वेबसाइट पर या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत (Crop Insurance Claim) असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है।
कृषि विभाग में बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल के नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा (Crop Insurance Claim) आवरण उपलब्ध है।
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