सहकारी समितियों से ऋण Crop loan from cooperative societie लेने वाले किसानों के लिए ब्याज माफी योजना के साथ एक और बड़ी खबर है जानिए ..
Crop loan from cooperative societie ; सहकारी समितियों से लोन लेने वाले किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। डिफाल्टर किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए ब्याज माफी योजना के तहत किसानों का ब्याज माफ किया जा रहा है। ब्याज माफी के बाद किसानों को पुनः ऋण दिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने किसानों के खेत में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा दिया गया यह फैसला Crop loan from cooperative societie भी फसल ऋण को लेकर ही है। आइए जानते हैं चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में सब कुछ…
ब्याज माफी योजना, जानें इसके नियम व प्रक्रिया – Crop loan from cooperative societie
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार बनने पर मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार Crop loan from cooperative societie ने कर्ज माफी की घोषणा की गई थी। उस दौरान कर्ज माफी की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जा ना थी किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ किया जाना था।
किंतु योजना का पूरा पूरा लाभ किसानों को मिल पाता इसके पहले ही कांग्रेश की सरकार चली गई और किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल पाया। किसानों के कर्ज माफ हुए एवं कुछ किसान कर्ज माफी योजना से वंचित रह गए। कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण कई किसान ओवरड्यू हो गए। प्रदेश सरकार अब ऐसे किसानों को ब्याज माफी योजना Crop loan from cooperative societie का लाभ दे रही है।
11 लाख 19 हजार किसानों का ब्याज माफ होगा
प्रदेश सरकार साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम Crop loan from cooperative societie से किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें नकद राशि और खाद-बीज दिया जाता है। कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जय किसान फसल ऋण माफी योजना की घोषणा की थी।
किसानों ने ऋण माफी Crop loan from cooperative societie की आस में ऋण जमा नहीं किया और वे अपात्र हो गए। इन्हें समितियों से खाद-बीज मिलना बंद हो गया। इससे किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। इसमें उन 4.40 लाख किसानाें को भी शामिल किया गया है, जिनका आवेदन करने के बाद भी ऋण माफ नहीं हुआ था और 31 मार्च 2023 की स्थिति में अपात्र हो गए।
इसके अलावा पुराने और नए मिलाकर कुल 11 लाख 19 हजार किसान अपात्र हैं। इन पर तीन हजार 356 करोड़ रुपये मूलधन और दो हजार 123 करोड़ रुपये ब्याज बकाया है। चूंकि, किसान ब्याज की राशि नहीं चुका सकते हैं, इसलिए सरकार Crop loan from cooperative societie ने इसे माफ करने योजना तैयार की है।
योजना Crop loan from cooperative societie के अनुसार जिन किसानों के ऊपर मूलधन और ब्याज मिलाकर दो लाख रुपये तक बकाया है, उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसान को 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। दावा-आपत्ति बुलाने के बाद ब्याज माफी दी जाएगी। सरकार इसका प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। किसान जितना मूलधन जमा करेंगे, उतना ही राशि के बराबर उन्हें ऋण दिया जाएगा। पहले साल केवल खाद-बीज ही मिलेगा।
इन किसानों को नहीं मिलेगा ब्याज माफी योजना का लाभ
Crop loan from cooperative societie आयकर दाता, वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकार के निगम, मंडल या बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष।
केंद्र व राज्य सरकार, निगम, मंडल, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर), प्रतिमाह 15 हजार रुपये या इससे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले (भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर) और जीएसटही में दिनांक 12 दिसंबर या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक या भागीदार।
ब्याज माफी के बाद जून से नया फसल ऋण मिलेगा
ब्याज माफी मिलने के बाद किसान जून से नया ऋण लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। सरकार किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध Crop loan from cooperative societie कराने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज अनुदान देती है। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 115 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ेगी।
प्रदेश सरकार ने लिया एक ओर बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक ओर अच्छी खबर है कि ब्याज माफी के बाद सहकारी समिति Crop loan from cooperative societie अब किसानों से डिफाल्टर होने पर ज्यादा ब्याज नहीं वसूल पाएगी। डिफाल्टर होने पर दंड ब्याज की सीमा सहकारिता विभाग ने निर्धारित कर दी है। समय पर अल्पावधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी।
सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अभी समितियां चार प्रतिशत तक दंड ब्याज लगा रही हैं। इससे किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों Crop loan from cooperative societie को राशि भी नहीं मिल रही है।
सेवा सहकारी संस्थाओं से मिलता हऐ दो प्रकार का फसल ऋण
गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों को ब्याज रहित खरीद एवं रबी फसलों के लिए ऋण की सुविधा सहकारी समिति Crop loan from cooperative societie द्वारा दी जाती है किंतु जैसे ही किसान डिफाल्टर हो जाते हैं ब्याज की शुरुआत हो जाती है इस ब्याज की रकम अधिक होने के कारण किसान ऋण चुकता करने में असमर्थ हो जाता है।
प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए 28 मार्च और रबी फसल के अल्पावधि ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। जो किसान इस अवधि में ऋण नहीं चुकाते हैं, उनसे समितियां Crop loan from cooperative societie आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती हैं। वित्त विभाग ने ब्याज रहित ऋण देने में बैंक को जो लागत आती है, उस आधार दर को दस प्रतिशत तय किया है।
सहकारी समितियां Crop loan from cooperative societie दो से लेकर चार प्रतिशत तक दंड ब्याज ले रही हैं। सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक के अनुसार सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं को दंड ब्याज लगाने का अधिकार है। विभाग ने तय कर दिया है कि अब ये दो प्रतिशत से अधिक दंड ब्याज वसूल नहीं कर सकेंगी।
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