कस्टम हायरिंग केंद्र योजना: किसानों को 25 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी कैसे मिलेगी, जानें आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप

Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 : मध्यप्रदेश में 24 अप्रैल से निजी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए योजना में आवेदन शुरू हो चुके है। जानें योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी, आवेदन, पात्रता एवं अन्य जानकारी..

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Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 | किसानो को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के अंतर्गत भारी सब्सिडी दी जा रही है। बता दे कि, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के गरीब किसानो को लाभ दिये जाने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र योजना की शुरुआत की है।

इस योजना का लाभ लेकर किसान साथी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है। कस्टम हायरिंग केंद्र योजना क्या है? किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना का लाभ कैसे मिलेगा? योजना में आवेदन कहा होंगे एवं इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? यह सब जानने के लिए चौपाल समाचार के इस लेख को अंत तक पढ़ें…

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना क्या है?

कस्टम हायरिंग Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 केंद्र जिसे शॉर्ट में सीएचसी (CHC) भी कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह होती है, जहां पर किसानों को कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो छोटे और सीमांत किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है जिस कारण से वह महंगी कृषि यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ होते हैं उन्हें यहां लाभ प्रदान किया जाता है।

प्रदेश में 455 कस्टम हायरिंग केन्द्र होंगे स्थापित

आपको बता दे की, इस वर्ष 2023 में प्रदेश में कुल 455 कस्टम हायरिंग Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 केन्द्रों (सामान्य 238, अनुसूचित जन जाति के कुल 61, अनुसूचित जाति के कुल 52, एस. आर. एल. एम. के कृषक समूहों के कुल कृषक 52 तथा एफपीओ के कुल-52) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।

यदि किसी जिले में एफपीओ अथवा समूहों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो इनके शेष लक्ष्य व्यक्तिगत आवेदकों Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 को स्थानांतरित किये श्रेणी के जा सकेंगें। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2023-24 हेतु ही वैध रहेंगें।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना से यह लाभ मिलेगा

योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।

प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)” अनुदान दिया जायेगा अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 (Annexure-IIC) में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?

कस्टम हायरिंग Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों को 40 प्रतिशत यानी अधिकतम रू. 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड (Credit Linked Back Ended)” अनुदान दिया जायेगा। जिसका लाभ लेकर किसान अपना निजी व्यवसाय शुरू कर सकते है।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में आवेदन लिए पात्रता

  • योजनान्तर्गत आवेदकों को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
  • अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 के खाते में समायोजित होगा।
  • योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक 15 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  • भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते हैं जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते है।
  • एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
  • अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों को भी इस योजना अंतर्गत केन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा।
  • व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी एफ.पी.ओ. मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना आवश्यक है। एस. आर. एल.एम. के
  • कृषक Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 समूह / एफ.पी.ओ. का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा।
  • एक परिवार / एक एफ.पी.ओ./ कृषक समूह को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
  • आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
  • आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।
  • स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
  • स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
  • स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
  • योजना Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 के तहत कय की गई मशीनों / यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति / संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय / रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
  • हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों / यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी मशीनों / यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक / हितग्राही को स्वयं करनी होगी।

इन्हे नही मिलेगा योजना का लाभ

पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत् अथवा अन्य शासकीय योजना Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड” (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।

कस्टम हायरिंग केंद्र में एच्छिक रूप से मशीनो की सूची

Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023

रेज्ड बेड प्लान्टर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक प्लान्टर, वेजीटेबल प्लान्टर, पोटेटो प्लान्टर, शुगरकेन कटर-प्लान्टर, मल्टीक्राप प्लान्टर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर, स्ट्रयरीपर, सीड ग्रेडर, पावरटिलर सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइन्डर, राईस ट्रांसप्लान्टर, पावर वीडर, पोटेटो डिगर, मेज शेलर (पावर ऑपरेटेड), एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर, हैप्पी सीडर, रोटरी प्लाउ, डोजिंग अटैचमेंट इत्यादि।

कस्टम हायरिंग केंद्र में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र

Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023

ट्रेक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रिवर्सिबल प्लाऊ इत्यादी ।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना की आवश्यक तिथियां

  • आवेदन शुरू होने की तारीख : 24 अप्रैल 2023
  • आवेदन हेतु अंतिम तिथि : 8 मई 2023
  • लॉटरी दिनांक : दिनांक 09 मई 2023 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 09 मई 2023 को शाम 4.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की तारीख : दिनांक 11-12 मई 2023 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 में आवेदन के लिए आवेदक किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। जो की इस प्रकार से है :-

  • आवेदक किसान के हस्ताक्षर,
  • केन्द्र स्थापित करने आधार कार्ड,
  • 10वीं और 12वीं की अंकसूची,
  • डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ड्राफ्ट
  • आवेदक का वोटर आई-डी / भूमि की ऋण पुस्तिका / खसरा इत्यादि की जरूरत लगेगी।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में आवेदन कैसे करें?

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 का लाभ लेने के लिए किसान साथी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनो प्रकार से आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया नीचे दी गई है। जो की इस प्रकार से है:-

  • ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया : योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान साथी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र / लोक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर अपना ऑफलाइन आवेदन। करवा सकते है।
  • पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया : कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से “ऑन-लाईन” आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया क्या रहेगी?

प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी। कस्टम हायरिंग केंद्र योजना Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 में आवेदन करने के लिए किसान साथी नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें :-

  • आवेदन करने के लिए किसान साथी सबसे पहले e कृषि यंत्र अनुदान की ऑफिशियल वेबसाइट https://chc.mpdage.org/ पर जाएं।
  • उसके बाद आपके सामने महत्वपूर्ण सूचना का विकल्प दिखेगा, वहा आपको ओके करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने आवेदन करने के 2 ऑप्शन दिखेंगे।
  • वहां आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर प्रोजेक्ट का प्रकार, आवेदन का प्रकार, आधार नंबर सिलेक्ट करके आगे बढ़े।
  • जिसके बाद Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 आप स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पर दिए गए निर्देशो का पालन करके आवेदन कर ले।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर

यदि किसान Custom Hiring Kendra Yojana Aavedan 2023 साथी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह दिए गए नंबर या मेल से संपर्क कर सकते है :-

  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001,
  • वैकल्पिक नंबर : 8109929355,
  • ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com

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