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Demand Draft | मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में चलाई जा रही कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवानी होती है।
इसके बिना कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन मान्य नहीं किए जाते है। इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना जरूरी होता है।
लेकिन क्या आपको पता है की कृषि यंत्र अनुदान योजना में डिमांड ड्राफ्ट का क्या काम है? इससे किसानों को क्या लाभ है?
यदि नए किसान कृषि यंत्र Demand Draft अनुदान योजना में आवेदन कर रहे है तो वह डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवा सकते इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है।
आइए आपको बताते है चौपाल समाचार के इस आर्टिकल के माध्यम से सबकुछ…
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट क्या है?
बता दें की, कृषि यंत्र अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट Demand Draft एक प्रकार का वित्तीय साधन है, जो किसानों को अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
यह एक लिखित आदेश है। जिसमें अनुदान की राशि, आवेदक का नाम और पता, कृषि यंत्र का विवरण, अनुदान के उद्देश्य और भुगतान की तिथि और स्थान की जानकारी होती है।
डिमांड ड्राफ्ट Demand Draft के बिना कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन मान्य नहीं किए जाते है। इसलिए, कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट जरूर बनवा लें। हम आपको यहां बताएंगे की किसान कैसे बनवा सकेंगे डिमांड ड्राफ्ट…
कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए क्यों जरूरी है Demand Draft ?
यह एक प्रीपेड दस्तावेज़ है, इसलिए इसमें बाउंस होने का खतरा नहीं होता। अगर ज़रूरत न हो, तो इसे समय पर रद्द किया जा सकता है। इससे ज़्यादा शुल्क नहीं लगता है। कृषि यंत्र अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से…
सरकारी नियमों का पालन :- सरकारी योजनाओं के तहत अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट Demand Draft आवश्यक होता है, जिससे सरकारी नियमों का पालन होता है।
आवेदन की पुष्टि :- Demand Draft आवेदन की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक ने आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान की है।
सुरक्षित भुगतान :- डिमांड ड्राफ्ट एक सुरक्षित तरीका है जिससे अनुदान की राशि का भुगतान किया जा सकता है। यह चेक से अलग होता है, डिमांड ड्राफ़्ट चेक की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होता है।
भुगतान की 100% गारंटी :- डिमांड ड्राफ्ट भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, जिससे आवेदक को अनुदान की राशि मिलने की गारंटी होती है।
योजना में पारदर्शिता :- डिमांड ड्राफ्ट में सभी विवरण होते हैं, जैसे कि अनुदान की राशि, आवेदक का नाम और पता, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (Demand Draft) जरूर बनवानी पड़ेगी।
डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
बता दें की, कृषि अभियांत्रिकी विभाग एमपी ने हाल ही में मल्टीक्रॉप थ्रेसर, रोटो कल्टीवेटर सहित 10 कृषि यंत्रों के लिए 19 सितंबर से आवेदन आमंत्रित किए है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का Demand Draft (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
बता दें की, धरोहर राशि के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी है।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 19 सितंबर 2024 से ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर, स्वचालित रीपर कम बाइंडर, रोटोकल्टीवेटर, विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड), रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित), मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम), हैप्पी सीडर / सुपर सीडर एवं श्रेडर/मल्चर पर आवेदन आमंत्रित किए है। इनके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) कितने कितने की बनवानी होगी, नीचे जानें :-
– कृषि यंत्र ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर हेतु राशि रू. 5000 /- का Demand Draft (डीडी)।
– कृषि यंत्र स्वचालित रीपर कम बाइंडर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रोटोकल्टीवेटर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र हैप्पी सीडर / सुपर सीडर हेतु राशि रू. 5000 /- का Demand Draft (डीडी)।
– कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड) हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
ये भी पढ़ें.. मल्टीक्रॉप थ्रेशर सहित 10 कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित
लंबे समय के इंतजार के बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश कृषि विभाग ने राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रीपर कम सहित 10 कृषि यंत्रों पर आवेदन मांगे गए है।
योजना के तहत इन कृषि यंत्रों किसानों को आधे से ज्यादा का अनुदान दिया जायेगा। यानी अधिकतम 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है।
अगर आप भी कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रीपर कम सहित 10 कृषि यंत्रों का लाभ लेना चाह रहे है तो, यहां क्लिक कर जानें आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, सब्सिडी सहित अन्य जानकारी…
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