सिंचाई सुविधा की सुलभता के लिए बनाई जाने वाली डिग्गी योजना (Diggi Scheme Subsidy) के अंतर्गत आवेदन एवं अनुदान के बारे में जानें..
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Diggi Scheme Subsidy | केंद्र एवं अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें सिंचाई सुविधा की सुलभता के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनाएं चल रही है।
इन योजनाओं के तहत एक और मनरेगा में कूप निर्माण किए जाते हैं, नहीं दूसरी और बलराम तालाब एवं किसानों के लिए डिग्गी योजना के अंतर्गत डिग्गी बनावाई जा रही है।
डिग्गी बनवाने पर 3 लख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नहरी क्षेत्रो में डिग्गी का निर्माण कब सिंचाई सुविधा को बढ़ाना है।
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना (Diggi Scheme Subsidy) के अंतर्गत कितना अनुदान मिलेगा, पात्रता की शर्तें क्या है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है आईए जानते हैं..
डिग्गी योजना में यह अनुदान(सब्सिडी) मिलेगा
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजना (Diggi Scheme Subsidy) के अंतर्गत कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000/- रूपये जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 300000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।
डिग्गी योजना की पात्रता की शर्तें
इस योजना (Diggi Scheme Subsidy) के अंतर्गत डिग्गी निर्माण के लिए कृषक के पास कम से कम 0.5( आधा) हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
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आवेदन प्रक्रिया
इस योजना (Diggi Scheme Subsidy) के अंतर्गत कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)। इस योजना (Diggi Scheme Subsidy) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं।
डिग्गी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु
- डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रांरभ करें।
- निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- डिग्गी पर ड्रिप/ फव्वारा सेट की स्थापना अनिवार्य है।
- निर्धारित मापदंड के अनुसार डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा। (Diggi Scheme Subsidy)
इधर कृषि यंत्रों पर भी अनुदान
राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
इस योजना के अंतर्गत खास बात यह है कि एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा।
राज किसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन के समय जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।
चयनित कृषक राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
किसान साथी इस बात का ध्यान रखे कि कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश / अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी। (Diggi Scheme Subsidy)
कृषि यंत्रों के लिए भुगतान की प्रक्रिया
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किसान द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा। (Diggi Scheme Subsidy)
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