प्राकृतिक आपदा में मिलेगी पूरी सुरक्षा, 31 जुलाई से पहले जरूर करवा लें खरीफ फसलों का बीमा, यह है प्रक्रिया…

Kharif Crop insurance करवाने की अंतिम तारीख कल है, इस अवधि में किसानों को फसल बीमा करवाना होगा। फसल बीमा पूरी प्रक्रिया जानें..

Kharif Crop insurance | जैसा की हम सभी जानते है की लोगो की अकारण मृत्यु पर उनका बीमा करवाने के लिए तरह तरह की स्कीम है। ऐसे ही फसलों का नुकसान होने पर फसल का बीमा करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। बात हो फसलों की या लोगो की दोनों का बीमा अवश्य करवा लेना चाहिए।

दरअसल, अभी खरीफ फसलों का बीमा चल रहा है। यदि जिन किसान साथियों ने अब तक खरीफ फसलों का बीमा Kharif Crop insurance नहीं करवाया हैं, उनके लिए कल की तारीख अंतिम तारीख है। ऐसे किसान 31 जुलाई से पहले पहले खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करवा ले। बता दें की, किसान साथी इस बार घर बैठे भी फसल बीमा करवा सकते है। यहां आपको पूरी प्रक्रिया दी गई है, जानें..

31 जुलाई से पहले खरीफ फसलों का बीमा करवाए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Kharif Crop insurance में पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है। कृषि विभाग के अफसरों ने बताया कि फसलों को जोखिमों से बचाने के लिए फसल का बीमा होना बेहद जरूरी है।

Kharif Crop insurance

फसल को सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Kharif Crop insurance (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) देश में खरीफ की फसल पर आने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Kharif Crop insurance के तहत किसानों को कम प्रीमियम देना होता है। किसानों पर बीमा प्रीमियम की राशि भार केंद्र और राज्य सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ भारत के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के किसान ले सकते हैं।

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जोखिम / नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना करेगी

प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना और आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से किसानों के लिये अनूठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Kharif Crop insurance लागू की गई है।

इस योजना Kharif Crop insurance के अन्तर्गत फसल बीमा इकाई स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से उपज में आई कमी एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी। बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई तक है।

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ऋणी कृषक इस प्रकार करवाएं फसल बीमा

कृषि विभाग के उप संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बीमा के लिये पात्र कृषक सभी जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं, उनके लिये है। ऋणी कृषकों के लिये कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें अपना हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिये बीमा Kharif Crop insurance कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से सात दिन पूर्व सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

अऋणी कृषक इस प्रकार करवाएं फसल बीमा

इसी तरह अऋणी कृषकों के लिये अपनी फसल का बीमा Kharif Crop insurance प्रस्ताव पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की कापी एवं प्रीमियम सहित निकटतम व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेन्ट, भारत सरकार की वेब साइट pmfby.gov.in अथवा फसल बीमा एप के द्वारा भी करवा सकते हैं।

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नुकसान होने पर तत्काल फसल बीमा कंपनी से संपर्क करें

कृषि विभाग ने किसान से आग्रह किया है कि आपदा हेतु जोखिम की सूचना कृषक द्वारा 72 घंटे के भीतर अपने जिले के लिए अधिकृत फसल बीमा Kharif Crop insurance कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर अनिवार्य रूप से देनी होगी।

बीमित कृषकों द्वारा बीमित फसल के नाम में परिवर्तन की सूचना कट ऑफ डेट से दो दिन पहले बैंक शाखा, बीमा मध्यस्थ, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा एप पर अनिवार्य रूप से देना होगी।

किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा खरीफ मौसम Kharif Crop insurance के लिये अंतिम तिथि से पूर्व निकटतम प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, सामान्य केन्द्र अथवा उक्त वेब साइट आदि पर योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिये सम्पर्क कर सकते हैं।

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