मध्यप्रदेश में ई Krishi Yantra अनुदान योजना के अंतर्गत मिनी दाल मिल पर दिया जा रहा बंपर अनुदान। कहां करना होगा आवेदन? जानिए सबकुछ।
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Krishi Yantra | मध्यप्रदेश में सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए चलाई जा रही ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मिनी दाल मिल यंत्र के आवेदन करने की अंतिम दिनांक 27 अगस्त 2025 तक बढ़ाई जाती है तथा लॉटरी दिनांक 28 अगस्त 2025 को सम्पादित की जावेगी।
बता दें कि, इस कृषि यंत्र पर अधिकतम 50 प्रतिशत या 3 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। अतः प्रदेश के किसान साथी Krishi Yantra योजना से मिनी दाल मिल पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते है, वह 2 दिन के भीतर आवेदन कर सकते है। इसके बाद पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया बंद कर दी जायेगी। आइए जानते है योजना में कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन…
योजना के अंतर्गत मिलता है 50% तक अनुदान
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के Krishi Yantra पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 30 से 40 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। : Krishi Yantra
मिनी दाल मिल पर मिलेगा 350000 रूपये का अनुदान
Krishi Yantra योजना के अंतर्गत महिला, एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को 150 kg/hr एवं उससे अधिक मिनी दाल मिल पर अधिकतम 50% या 3 लाख 50 हजार रूपये, 50 kg/hr से कम पर 1 लाख 20 हजार, 100kg/hr एवं 150kg/hr से कम पर 2 लाख 70 हजार और 50kg/hr एवं 100kg/hr से कम के मिनी दाल मिल पर 1 लाख 80 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। : Krishi Yantra
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इसके अलावा Krishi Yantra पर जनरल एवं सामान्य वर्ग के किसानों को 150 kg/hr एवं उससे अधिक मिनी दाल मिल पर अधिकतम 40% या 2 लाख 80 हजार रूपये, 50 kg/hr से कम पर 96 हजार, 100kg/hr एवं 150kg/hr से कम पर 2 लाख 16 हजार और 50kg/hr एवं 100kg/hr से कम के मिनी दाल मिल पर 1 लाख 44 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।
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– कृषि यंत्र मिनी दाल मिल हेतु राशि रू. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
नोट :- आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
योजना में लगने वाले दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश में Krishi Yantra अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। एमपी के किसान साथी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
Krishi Yantra योजना में आवेदन के लिए किसान बंधु जिले के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी एवं उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी | आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३, दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001, वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002, ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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