मध्यप्रदेश में ई Krishi Yantra पोर्टल पर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और गन्ना क्षेत्र हेतु रिजर, शुगरकेन रेटून मैनेजर एवं शुगर केन कटर प्लांटर यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू हुए।
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Krishi Yantra | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सभी जिलो हेतु SMS – स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और गन्ना क्षेत्र हेतु रिजर, शुगरकेन रेटून मैनेजर एवं शुगर केन कटर प्लांटर यंत्रों के आवेदन दिनांक 23 सितम्बर 2025 से आमंत्रित किये जा रहे है।
प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जावेगा एवं पृथक से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जावेगी। अगर आप इन निम्न कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सब्सिडी (Krishi Yantra) का लाभ उठाना चाहते है तो, आइए आपको बताते है आवेदन सहित अन्य पूरी डिटेल…
कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता
इस Krishi Yantra सब्सिडी योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसान ही उठा सकते है। इसके अलावा स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवेदन करने हेतु कंबाइन हार्वेस्टर की अनिवार्यता है एवं आवेदक ने पूर्व में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर अनुदान का लाभ न लिया हो।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए सब्सिडी दर
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra) के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्र पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 30 से 40 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा Krishi Yantra योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। e कृषि पोर्टल के अनुसार यहां SMS – स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और गन्ना क्षेत्र हेतु रिजर, शुगरकेन रेटून मैनेजर एवं शुगर केन कटर प्लांटर यंत्रों के अनुदान की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-
1. SMS – स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर सब्सिडी : SMS – स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर किसानों को अधिकतम 59,700 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
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2. शुगरकेन रेटून मैनेजर पर सब्सिडी : इस कृषि यंत्र पर योजना के अंतर्गत महिला कृषक, अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा अन्य वर्ग के सभी किसानों को 40 प्रतिशत या 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जायेगा।
3. शुगर केन कटर प्लांटर पर सब्सिडी : शुगर केन कटर प्लांटर पर योजना के अंतर्गत महिला कृषक, अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा अन्य वर्ग के सभी किसानों को 40 प्रतिशत या 60 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा।
Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।
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– कृषि यंत्र SMS – स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम हेतु राशि रू. 3500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रिजर हेतु राशि रू. 3000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र शुगरकेन रेटून मैनेजर हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र शुगर केन कटर प्लांटर हेतु राशि रू. 4000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
नोट :- आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। : Krishi Yantra
योजना में लगने वाले दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत Krishi Yantra अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। एमपी के किसान साथी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
Krishi Yantra अनुदान योजना में आवेदन के लिए किसान बंधु जिले के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी एवं उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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