प्रदेश के 66 हजार किसानों को मिलेगा रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर 1 लाख का अनुदान, ऐसे उठाए लाभ

कृषि यंत्रीकरण योजना राजस्थान द्वारा प्रदेश के 66 हजार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान (Krishi Yantra Anudan) दिया जाने वाला है। आपको कैसे मिलेगा लाभ, जानें।

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Krishi Yantra Anudan | गरीब एवं छोटे किसानों की कृषि यंत्रों की खरीद पर आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है।

जिसके अंतर्गत किसानों को खेती किसानी से जुड़े कई प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इसी कड़ी में भजनलाल सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 66 हजार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 200 करोड़ रूपये का अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है।

अभी इस योजना के अंतर्गत सरकार ने खेती किसानी से जुड़े कई प्रकार के यंत्रों Krishi Yantra Anudan पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है।

अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाह रहे है तो आइए आपको बताते है योजना की लाभ कब एवं कैसे मिलेगा…

इन कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा अनुदान

Krishi Yantra Anudan ; प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। अब धरतीपुत्र किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा।

सीएम भजनलाल की इस सौगात के बाद प्रदेश के किसानों में खुशी का माहौल है। योजना के तहत रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा।

13 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान में खेती-किसानी में किसान बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर करते है और कामों को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों Krishi Yantra Anudan पर अनुदान देकर लाभान्वित करने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस सौगात के बाद किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की इनकम में भी वृद्धि होगी।

कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रूपये का अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। Krishi Yantra Anudan

कितना दिया जायेगा अनुदान?

कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि कृषि यंत्रों Krishi Yantra Anudan पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।

योजना में कैसे कर सकेंगे आवेदन

कृषक स्वयं के स्‍तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नम्‍बर के माध्‍यम से आवेदन कर सकेगा। Krishi Yantra Anudan

आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)।

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट 👉 https://rajkisan.rajasthan.gov.in/

एक जन आधार पर होगा एक आवेदन

एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र Krishi Yantra Anudan पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान राजसाथी पोर्टल पर विजिट कर सकते है।

किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जायेगा।

एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रैक्टर चलित यंत्र Krishi Yantra Anudan पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।

कृषि यंत्र योजना से जुड़ी जरूरी डिटेल

Krishi Yantra Anudan योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा।

किसान द्वारा कृषि यंत्रों Krishi Yantra Anudan को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

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