मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रोटोकल्टीवेटर सहित 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आज से आवेदन शुरू

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा Krishi Yantra Scheme Apply के तहत किसानों को आधी कीमत में दिए जायेंगे 10 कृषि यंत्र, जानिए कैसे करना होगा अप्लाई…

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1 मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा Krishi Yantra Scheme Apply के तहत किसानों को आधी कीमत में दिए जायेंगे 10 कृषि यंत्र, जानिए कैसे करना होगा अप्लाई…
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Krishi Yantra Scheme Apply | लंबे समय के इंतजार के बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश कृषि विभाग ने राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रीपर कम सहित 10 कृषि यंत्रों पर आवेदन मांगे गए है।

योजना के तहत इन कृषि यंत्रों किसानों को आधे से ज्यादा का अनुदान दिया जायेगा। यानी अधिकतम 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी Krishi Yantra Scheme Apply का लाभ लिया जा सकता है।

अगर आप भी कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रीपर कम सहित 10 कृषि यंत्रों का लाभ लेना चाह रहे है तो, आइए आपको बताते है योजना की पूरी डिटेल…

कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन

किसान साथी 19 सितंबर 2024 यानी आज 12 बजे से 29 सितंबर 2024 तक रोटावेटर समेत अन्य 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करके के लिए आवेदन कर सकते है। Krishi Yantra Scheme Apply

इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 30 सितंबर 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। ध्यान रहे! आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन मान्य नहीं किए जायेंगे।

गौरतलब है की, इससे पहले 3 महीने पहले 19 जून 2024 को आवेदन आमंत्रित लिए गए थे। जिसके अंतर्गत 6 कृषि यंत्रों पर आवेदन जारी किए थे।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Scheme Apply के तहत रोटावेटर सहित अन्य 10 कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।

इन कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित

मध्यप्रदेश कृषि Krishi Yantra Scheme Apply अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर आवेदन मांगे गए है, वह इस प्रकार से है :-

ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर,

स्वचालित रीपर कम बाइंडर,

रोटोकल्टीवेटर,

विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड),

रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित),

मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम),

हैप्पी सीडर / सुपर सीडर एवं श्रेडर/मल्चर इत्यादि।

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इतनी जमा करवानी होगी धरोहर राशि (डीडी)

– कृषि यंत्र ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र स्वचालित रीपर कम बाइंडर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र रोटोकल्टीवेटर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Yantra Scheme Apply

– कृषि यंत्र हैप्पी सीडर / सुपर सीडर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

– कृषि यंत्र विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड) हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

कहां से बनवाए धरोहर राशि (डीडी)

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों Krishi Yantra Scheme Apply के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री  के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra Scheme Apply में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो ,

मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Krishi Yantra Scheme Apply के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई रोटावेटर समेत अन्य कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Scheme Apply) में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकता है :-

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

Krishi Yantra Scheme Apply ; आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

पीएम कृषि सिंचाई योजना में भी चल रहे है आवेदन?

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, रैनगन के अलावा अब मिनी स्प्रिंकलर सेट हेतु आवेदन लिए जा रहे है। Krishi Yantra Scheme Apply

इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना जारी की गई है। अतः जो किसान भाई स्प्रिंकलर सेट व पाइपलाइन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते है।

वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसके बाद ही योजना का लाभ दिया जायेगा। हालांकि, सब्सिडी का लाभ दिए जाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा कुछ पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई है। स्प्रिंकलर सेट व पाइपलाइन पर सब्सिडी प्राप्त करने के किए दस्तावेजों के साथ कहां आवेदन करना होगा? क्लिक कर जानें…  

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