हैप्पी सीडर पर 85,000 और सुपर सीडर पर मिल रहा 1 लाख 20 हजार रूपये का अनुदान, देखें डिटेल..

ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के अंतर्गत नरवाई प्रबंधन के लिए 2 खास कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। देखें डिटेल…

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Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश में नरवाई प्रबंधन के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे है। हाल ही में मोहन सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए नरवाई जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन फिर भी नरवाई जलाने के मामले सामने आ रहे है।

अब इसके बाद प्रदेश में 18 अप्रैल से नरवाई प्रबंधन के लिए e कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत टॉप 2 कृषि यंत्र (हैप्पी सीडर और सुपर सीडर) पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषि यंत्रों की लागत पर दिया जायेगा।

बता दें की, योजना के अंतर्गत दोनों ही कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) दिया जायेगा। e सब्सिडी कैलकुलेटर के मुताबिक, हैप्पी सीडर पर 86 हजार 350 रूपये और सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अधिकतम 1 लाख 20 हजार रूपये का अनुदान दिया जाने का प्रावधान है।

अगर आप इन टॉप कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते है और आपको नहीं पता है की, योजना में कहां एवं कैसे आवेदन कर सकेंगे? तो आइए आपको चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में बताते है सबकुछ….

कौन उठा सकते है योजना का लाभ?

सबसे पहले योजना (Krishi Yantra Subsidy) में कृषि यंत्रों पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।

ट्रैक्टर चलित हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।

केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है। Krishi Yantra Subsidy

सुपर सीडर पर 1 लाख तो हैप्पी सीडर पर मिलेगा 85 हजार का अनुदान

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना (Krishi Yantra Subsidy) की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। यहां हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की अनुदान की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-

1. सुपर सीडर : ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनरल, एसटी एवं एससी सहित अन्य सभी वर्ग के किसानों को सुपर सीडर कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 1 लाख 20 हजार रूपये यानी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

2. हैप्पी सीडर : हैप्पी सीडर कृषि यंत्र (Krishi Yantra Subsidy) पर किसानों को अधिकतम 86,350 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के सभी किसानों को हैप्पी सीडर 9 टाइन पर 81,400 रूपये (50%), हैप्पी सीडर 10 टाइन पर 84,150 रूपये (50%) और 11 टाइन हैप्पी सीडर पर 86,350 रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत पर दिया जायेगा।

कहां से एवं कितना बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy)  हेतु आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

– कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Yantra Subsidy

– कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो ,

मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन ?

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy)के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।

ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वेकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

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