कृषि यंत्र पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) लेने के लिए क्या-क्या करना होगा आइए जानते हैं..
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Krishi Yantra Subsidy | किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करना होती है।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, इसके लिए आवेदन भी हो रहे हैं। कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों को क्या-क्या औपचारिकता पूरी करनी होगी एवं फायदा कैसे मिलेगा। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं।
कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जा रही 40 और 50 प्रतिशत छूट (Krishi Yantra Subsidy) का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रेरित किया व छूट प्राप्त करने के तरीके बताए जा रहे हैं। किस प्रकार से किसानों को जागरूक किया जा रहा है आईए जानते हैं..
पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक कर रहे जागरूक
कृषि विभाग के पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों की बैठक ले रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक किसानों को जानकारी दे रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा अब किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) दिया जा रहा है।
इससे किसानों को बुवाई, जुताई और बिजाई जैसे कार्यों में राहत मिलेगी सब मिशन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का फायदा मिल सकेगा।
इससे किसानों का आर्थिक भार भी कम होगा और आय में भी इजाफा होगा। वित्तीय वर्ष 2025 2026 में सरकार द्वारा मृदा = स्वास्थ्य कार्ड धारक किसानों को ही कृषि यंत्रों के लिए आवेदन के पात्र माना है। इसलिए अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) के लिए आवेदन से पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर लेंवें।
30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसान
कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि राजस्थान के किसान कृषि यंत्रों पर अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) लेने के लिए 30 जून तक विभागीय पोर्टल राज किसान सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में क्षेत्र के सैकड़ों काश्तकारों ने कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का फायदा लिया है।
आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए सामान्य काश्तकारों को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत तथा महिला काश्तकारों को कृषि यंत्र पर 50 प्रतिशत तक अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) मिलेगा। कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यह अनुदान पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
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इन कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान
राजस्थान सरकार द्वारा कई कृषि यंत्रों पर अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) दिया जा रहा है। इन कृषि यंत्रों में प्रमुख रूप से रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, हैरो, डिस्क प्लाऊ, रीपर, फर्टिलाइजर ड्रिल सहित कई प्रकार के कृषि यंत्र शामिल है। इन कृषि यंत्रों पर सरकार अनुदान दे रही है।
इसमें किसान को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदना होगा प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत कृषि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में अनुदान ट्रांसफर किया जाएगा।
मोबाइल नंबर से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा नवीनतम जमाबंदी की नकल ट्रैक्टर की आरसी कोटेशन आदि जरूरी हैं। कोटेशन में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की बीएचपी अंकित होनी चाहिए।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा
कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि योजनाओं (Krishi Yantra Subsidy) का लाभ लेने के लिए किसान किसी भी ईमित्र पर या फिर स्वयं भी राज किसान सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निदेशक महेश कुमावत ने कहा कि किसानों को कई तरह के कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है कृषि यंत्रों पर अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) चाहने वाले कृषक ईमित्र या राज किसान सुविधा एप के माध्यम से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इधर, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 60% सब्सिडी
सिंचाई के लिए बिजली की कमी से परेशान होने वाले किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना बी से राहत मिलेगी। इस योजना के तहत इस साल प्रदेश में 60 हजार खेतों में सोलर पंप संयंत्र लगाए जाएंगे। इसमें किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
योजना के तहत 3, 5, 75 और 10 एचपी तक के सोलर पंप लगवाने पर अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष की गाइडलाइन जारी करते हुए जिले वार लक्ष्य आवंटित किए हैं। सबसे ज्यादा सोलर पंप सेट जयपुर जिले में 5500 का लक्ष्य दिया गया है। (Krishi Yantra Subsidy)
जबकि बीकानेर, चूरू, जैसलमेर व श्रीगंगानगर में 3500-3500 सोलर पंप सेट स्थापित किए जाएंगे। अन्य जिलों में भी 500 से लेकर 2500 सोलर पंप का लक्ष्य तय किया गया है। उद्यान विभाग सोलर के उप निदेशक गणेश मीणा ने बताया कि पीएम कुसुम योजना बी के तहत सभी कृषकों को एसी एवं डीसी संयंत्रों पर नियमानुसार अनुदान दिया जाएगा।
इसमें किसान की हिस्सा राशि 3 एचपी पर 1,01,125, पांच एचपी पर 1,29,221, 7.5 एचपी एसी पर 1,81,437 और डीसी पर 2,14,638 रुपए रहेगी। बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। (Krishi Yantra Subsidy)
सौर ऊर्जा संयंत्र पर सब्सिडी लेने के लिए क्या करना होगा
इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों के पहले से बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए। किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर यानी 1 एकड़ जमीन होना जरूरी है। तभी वह इस योजना का लाभ ले सकेगा। ई मित्र के जरिए या कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार या आधार नंबर से आवेदन कर सकता है।
इसके लिए जमाबंदी, सिंचाई जल स्त्रोत व बिजली कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र देना जरूरी है। खेत में जल संग्रहण का ढांचा, डिग्गी-फार्म पोंड या जल हौज हो, इसके अलावा बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति से सिंचाई कर रहा है।
इसका भौतिक निरीक्षण के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। सोलर पंप सेट से किसानों का सबसे बड़ा फायदा है कि उसे सिंचाई की बिजली के लिए ग्रिड आधारित सप्लाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही नहीं, दिन में ही सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी। ग्रिड आधारित सप्लाई में सर्दी के समय भी रात में सिंचाई करना किसानों की मजबूरी होती है। (Krishi Yantra Subsidy)
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