MP Subsidy Yojana registration: उद्यानिकी विभाग योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन की आज लास्ट तारीख, मिलेगी 35 % तक सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया…
MP Subsidy Yojana registration | किसानों को आर्थिक रूप से लाभ देने के लिए मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार करने सहित कृषि उपकरणों की खरीदी पर एवं किसानों को शीतगृह- कोल्ड स्टोरेज टाईप-1, राईपनिंग चेम्बर एवं कोल्ड रूम (स्टेजिंग) निर्माण पर सब्सिडी दी जाएगी।
सब्सिडी योजना का लाभ लेकर किसान साथी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है। उद्यानिकी विभाग की योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को सबसे पहले आवेदन करना पड़ेगा। चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में जानें आवेदन, पात्रता एवं अन्य जानकारी…
योजना के अंतर्गत इन पर मिलेगी सब्सिडी – MP Subsidy Yojana registration
उप संचालक उद्यानिकी विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए संकर सब्जी क्षेत्र, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, प्लास्टिक मल्चिंग, जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लक्ष्य तथा ट्रैक्टर 20 पीटीओ, शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1, राईपनिंग चेम्बर, कोल्ड रूम (स्टेजिंग), पावर ट्रेलर एवं पैक हाउस के लक्ष्यों को प्रत्येक जिले के पूल कोर्ट में रखा गया है।
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उद्यानिकी विभाग की योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी ?
किसानों को उद्यानिकी विभाग की इन सब्सिडी योजना के अन्तर्गत अधिकतम 35 % तक अनुदान दिया जााएगा। एमपी के किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
राईपनिंग चेम्बर, कोल्ड रूम (स्टेजिंग) एवं कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
1. शीतगृह- कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 :– MP Subsidy Yojana registration
- कोल्ड स्टोरेज की क्षमता : 5000 मे. टन
- लागत मापदंड : रूपए 8000 /- प्रति मिट्रिक टन
- अनुदान : प्रत्येक किसान को 35% की दर से सब्सिडी राशि 2800 रूपए प्रति मिट्रिक टन।
2. राईपनिंग चेम्बर :– MP Subsidy Yojana registration
- कोल्ड स्टोरेज की क्षमता : 300 मे. टन
- लागत मापदंड : रूपए 1 लाख प्रति मिट्रिक टन
- अनुदान : प्रत्येक किसान को 35% की दर से सब्सिडी राशि 35000 रूपए प्रति मिट्रिक टन।
3. कोल्ड रूम (स्टेजिंग) :– MP Subsidy Yojana registration
- कोल्ड स्टोरेज की क्षमता : 30 मे. टन
- लागत मापदंड : रूपए 15 लाख प्रति यूनिट
- अनुदान : प्रत्येक किसान को 35% की दर से सब्सिडी राशि 525000 रूपए प्रति यूनिट।
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कहा करें ?
मध्यप्रदेश के किसान साथियों को उद्यानिकी विभाग से सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उन्हें उद्यानिकी विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर आवेदन करना होगा। लॉटरी में चयन के पश्चात आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले आपको mpfsts/उद्यानिकी विभाग MP Subsidy Yojana registration के ऑनलाइन पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाना होगा।
- यहां आपको नवीन पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे।
- मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सत्यापित करें।
- अब आप पंजीयन का प्रकार कृषक चयन करें।
- अब नीचे मांगी गई व्यक्तिगत एवं अन्य जानकारी सही-सही भर कर अपलोड कर दे।
- अब यहां आप की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
अधिक जानकारी या समस्या के लिए संपर्क करें
MP Subsidy Yojana registration: सब्सिडी का लाभ लेने हेतु अधिक जानकारी या आवेदन में किसी प्रकार की समस्या आने पर MPFSTS हेल्प डेस्क NO. 0755-4059242 पर सम्पर्क कर सकते है।
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