Pashudhan Bima Yojana: पशुपालन बीमा योजना कैसे होगा, उसके लिए पात्रता एवं बीमा की जानकारी देखें आर्टिकल में..
Pashudhan Bima Yojana | आज के दौर में पशुपालन पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चुका है। ऐसे में पशुपालन को कैसे और बेहतर बनाए जाए, इसके लिए केंद्र सरकार पशुधन योजना चला रही है। पशुधन बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है।
Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड या डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हास्बैंडी् डेरिंग द्वारा पशुधन का बीमा किया जाता है। पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना को अपनाना बेहद कारगर कदम साबित होगा।
Pashudhan Bima Yojana तहत अनुदान कितना मिलता है
इस योजना के तहत केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। योजना के तहत 50 फ़ीसदी तक अनुदान दिया जाता है। इसके प्रीमियम का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। अनुदान का लाभ अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम 3 सालों तक की एक पॉलिसी के लिए मिलता है।
Pashudhan Bima Yojana का मकसद पशुपालकों को पशुओं की मौत के चलते हुए नुकसान की भरपाई करना है। इस योजना के तहत देश से या संकर दुधारू मवेशियों का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है।
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पशु बीमा की प्रमुख शर्तें
- देसी या संकर दुधारू मवेशी से और भैंस योजना Pashudhan Bima Yojana की परिधि के अंतर्गत आएंगे। दुधारू पशु या भैंस में दूध देने वाले और नहीं देने वाले के अलावा वह वैसे गर्भवती मवेशी, जिन्होंने कम से कम एक बार बच्चे को जन्म दिया हो योजना में शामिल होंगे।
- ऐसे मवेशी जो किसी दूसरी बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए हो उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- अनुदान के लाभ हेतु हर अबला भारती को 2 मवेशियों तक सीमित रखा गया है और एक मवेशी का बीमा अधिकतम 3 सालों तक के लिए किया जाता है।
- पशु पालकों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जो सस्ती और बाढ़ तथा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर बीमा का वास्तविक लाभ पाने में उपयोगी हो सकती है ।
- यदि कोई पशुपालक 3 साल से कम अवधि की पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे वह भी दी जाएगी और उसे उसी मवेशी को अगले साल योजना लागू होने पर फिर से बीमा कराने पर प्रीमियम पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसी पशु का बीमा उसके अधिकतम बाजार मूल्य पर किया जाएगा जिस बाजार मूल्य पर किया जाता है उसे लाभार्थी अधिकृत पशु चिकित्सक एवं बीमा एजेंट द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है।
पशुओं के स्वामित्व परिवर्तन की स्थिति में
पशुओं की बिक्री या अन्य दूसरे प्रकार के हस्तांतरण की स्थिति, में यदि बीमा पॉलिसी की अवधि खत्म ना हुई हो तो बीमा पॉलिसी की शेष अवधि का लाभ नए स्वामी को स्थानांतरित किया जाएगा। Pashudhan Bima Yojana नीति के ढंग तथा शुल्क एवं हस्तांतरण के लिए जरूरी विक्रयपत्र वगैरह का निर्णय, बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के समय ही कर लेना चाहिए।
पशु बीमा को लेकर यह करना आवश्यक
Pashudhan Bima Yojana किए गए पशुओं की बीमा राशि के दावे के समय उसकी सही और अनोखे तरीके से पहचान की जानी चाहिए। इसलिए कान में किए अंकन को हर संभव तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए। पॉलिसी लेने के समय कान में किए जाने वाले पारंपरिक अंकन या हाल के माइक्रोचिप लगाने की तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहचान चिन्ह में लगाने का खर्चा बीमा कंपनी द्वारा उठाया जाता है। रखरखाव की जिम्मेदारी लाभार्थियों पशुपालकों की होती है। अंकन की प्रकृति और उसकी सामग्री का चयन बीमा कंपनी तथा पशुपालकों दोनों की सहमति से होता है।
बीमा दावा भुगतान की यह है प्रक्रिया
बीमा करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि दावे के निपटारे के लिए स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया जाए और जरूरी कागजों की सूची तैयार की जाए और पॉलिसी प्रपत्रों के साथ उसकी सूची संबंधित लाभार्थियों को भी उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 15 दिनों के भीतर बीमित राशि का भुगतान निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। दावों के निपटारे के लिए केवल कुछ दस्तावेज आवश्यक होंगे जो निम्न प्रकार हैं।
आवश्यक दस्तावेज :-
- बीमा कंपनी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट।
- बीमा कंपनी के पास प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- बीमा पॉलिसी।
- दावा प्रपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
पशुधन बीमा योजना का लाभ देने वाली प्रमुख बीमा कंपनियां
- जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी।
- द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड।
Pashudhan Bima Yojana में आवेदन संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
Pashudhan Bima Yojana के लिए पशुपालन व किसान साथी अपने नजदीकी पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते है। वहां आपको योजना की अधिक जानकारी, योजना में आवेदन संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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