सौर ऊर्जा पंप सयंत्र लगाने के लिए सरकार देगी 60% अनुदान, जानिए आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया..

सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर किसानों को 60% अनुदान मिल रहा है। आईए जानते हैं Solar Energy Subsidy Scheme में आवेदन एवं स्वीकृत की प्रक्रिया..

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Solar Energy Subsidy Scheme | सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र लगाने के इच्छुक किसानों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का सुनहरा अवसर है। केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत किसानों को विद्युत संयंत्र लगाने पर 60% अनुदान मिलेगा।

सरकार कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में डीजल इंजन चलित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों के लिए रियायती दर पर सौर ऊर्जा पंप सयंत्र लगाने पर अनुदान देगी।

योजना के तहत सरकार की ओर से 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सौर ऊर्जा पम्प प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम) स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना (कंपोनेंट बी) के तहत दिया जाएगा।

इस Solar Energy Subsidy Scheme योजना में आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया के विषय में आइए जानते हैं..

यह है योजना

पीएम-कुसुम-कंपोनेंट बी के तहत कृषकों को 3, 5 एवं 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

इस Solar Energy Subsidy Scheme में 30 प्रतिशत अनुदान केंद्रीय मद से जबकि 30 प्रतिशत राज्य मद से है। योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के आवेदन राजस्थान में शुरू हो चुके हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

Solar Energy Subsidy Scheme के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए राजस्थान के किसानों द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन किया जा सकता है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य मद से 45 हजार रूपए प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

पंप संयंत्र की कुल लागत की 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जाती है। कृषक अपनी हिस्सा राशि का 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

Solar Energy Subsidy Scheme में ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों के पास जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व), सिंचाई जल स्त्रोत उपलब्धता एवं विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र ऑनलाइन भरना होगा ।

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योजना की पात्रता

Solar Energy Subsidy Scheme योजना में यथासंभव लघु एवं सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है।

अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति कृषकों के पास 3 व 5 एचपी क्षमता के पंप संयंत्र के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।

विद्युत कनेक्शन विहीन कृषक जिनके भू-स्वामित्व में सिंचाई के लिए जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज निर्मित हों उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

किसान द्वारा जल स्त्रोत उपलब्ध होने एवं डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व-घोषित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

पात्र कृषक द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र उपयोग में लेना आवश्यक है।

योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी

सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से निर्धारित दरों पर अनुबंधित या सूचीबद्ध फर्म द्वारा स्थापित करने पर ही अनुदान दिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन कृषक द्वारा किया जाएगा।

अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म को दो चरणों में किया जाता है। Solar Energy Subsidy Scheme पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-बी के तहत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सभी जिलों में एक लाख सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

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