48 घंटों के भीतर कर लें पाइप लाईन सेट व ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी हेतु आवेदन, ये है आवेदन प्रक्रिया..

आइए जानते है किन किसानों को दिया जायेगा कृषि सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी (Subsidy on Krishi Sinchai Yantra) एवं आवेदन प्रक्रिया क्या है।

Subsidy on Krishi Sinchai Yantra | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ड्रिप, स्प्रिकलर सेट, पाइप लाइन सेट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसके लिए कृषि कल्याण एवं विकास विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई रखी है। यानी की किसानों के पास अब सिर्फ 48 घंटे है जिसमें वह कृषि सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते है।

बता दें की, राज्य सरकार ने 8 अप्रैल से आवेदन मांगे थे। इच्छुक किसान 15 मई तक योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। अगर आप भी कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी Subsidy on Krishi Sinchai Yantra लेना चाहते है और अभी तक सब्सिडी के लिए आवेदन नही किया है तो, आर्टिकल में जान ले योजना की आवेदन प्रक्रिया…

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन) – स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम। : Subsidy on Krishi Sinchai Yantra
  • राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन – स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट।
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम।
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन।
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान – पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)। : Subsidy on Krishi Sinchai Yantra
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कृषि सिंचाई यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिये है।

योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सिर्फ एमपी के मूल निवासी किसान ही ले सकते है। : Subsidy on Krishi Sinchai Yantra

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सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को पीएम कृषि सिंचाई योजना Subsidy on Krishi Sinchai Yantra के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें इन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी :-

  • किसान का आधार कार्ड
  • किसान के बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी)
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि।

सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी लेने हेतु यहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान Subsidy on Krishi Sinchai Yantra पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। : Subsidy on Krishi Sinchai Yantra

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

  • संपर्क करें
  • संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
  • आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023
  • ई-मेल आईडी :
  • dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
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