कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantra Subsidy Scheme) का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा, जानें पूरी प्रक्रिया.
Krishi Yantra Subsidy Scheme | खेती किसानी के कामों को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर, रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। कई छोटी जोत वाले किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदने में असक्षम रहती है। ऐसे में केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकार किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना संचालित कर रही है, जिसके द्वारा कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाती है।
दरअसल, किसानों को खेती-बाड़ी के काम में आसानी हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत रोटावेटर पर भारी सब्सिडी Krishi Yantra Subsidy Scheme दी जा रही है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत रोटावेटर पर सब्सिडी लेने किसानों को क्या करना होगा एवं पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में जानें पूरी जानकारी..
24 घंटे के अंदर करें रोटावेटर सब्सिडी हेतु आवेदन
Krishi Yantra Subsidy Scheme | रोटावेटर मशीन का मुख्य कार्य खेतों में बीज की बुवाई करना है। रोटावेटर का उपयोग मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने व इसका मिश्रण करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में यह मशीन किसानों के लिए काफी उपयोगी है। खास बात यह है कि इसे खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए किसान 24 घंटे के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
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ट्रैक्टर रोटावेटर पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?
कृषि यंत्रीकरण योजना Krishi Yantra Subsidy Scheme के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
जबकि अन्य किसानों को रोटावेटर की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी किसानों को कृषि की लागत पर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दे की, बाजार में ट्रैक्टर रोटावेटर की कीमत 13,300 से शुरू होकर 1.68 लाख रुपए तक है। ऐसे में किसानों को रोटावेटर की खरीद पर अधिकतम 84,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
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कैसे मिलेगी रोटावेटर पर सब्सिडी
Krishi Yantra Subsidy Scheme | किसान राज्य द्वारा अधिसूचित किए गए डीलरों से कृषि यंत्र की खरीद करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ ले सकता है। ट्रैक्टर चालित कृषि यत्रों व मशीनों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर की आरसी होना आवश्यक है।
किसान को ट्रैक्टर की खरीद करते समय ट्रैक्टर का पूरी कीमत चुकानी होगी। ट्रैक्टर खरीदते समय रसीद जरूर लें। खरीदी गई मशीन के भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि स्वीकृत की जाएगी। विभाग में खरीदी गई मशीन की रसीद दिखाने के बाद ही सब्सिडी Krishi Yantra Subsidy Scheme का भुगतान आपके खाते में किया जाएगा।
रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन
यदि आप हरियाणा के है तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना Krishi Yantra Subsidy Scheme के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के किसान ही योजना का लाभ उठा सकते है। राज्य सरकार की ओर से रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
राज्य के किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyana.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते है।
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