रोटावेटर, कल्टीवेटर सहित रीपर पर मिल रही भारी सब्सिडी, आवेदन जारी, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया जानें

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रोटावेटर सहित अन्य Krishi Yantra subsidy दे रही है, आवेदन कहां एवं कैसे होगा? पूरी प्रक्रिया..

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1 मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रोटावेटर सहित अन्य Krishi Yantra subsidy दे रही है, आवेदन कहां एवं कैसे होगा? पूरी प्रक्रिया..

Krishi Yantra subsidy | किसानों की सुविधा के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्ही योजनाओं में से कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 भी है। यह योजना मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है। आपको बता दे की, एमपी कृषि विभाग द्वारा यह योजना 2026 तक चलाई जायेगी। इस योजना का लाभ देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग समय समय पर किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

ऐसे में लंबे समय बाद किसानों के लिए रोटावेटर, रीपर, कल्टीवेटर एवं श्रेडर मलचर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी Krishi Yantra subsidy दे रही है। इसके लिए विभाग ने प्रदेश के किसानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत निम्न कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? आज हम आपको यहां बताएंगे की कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी? साथ ही दस्तावेज, पात्रता, आवेदन सहित अन्य सभी जानकारी आपको देंगे, अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहे..

सबसे पहले यह जानें.. किन्हें मिलेगा सब्सिडी का लाभ

Krishi Yantra subsidy में आवेदन के लिए सबसे पहले तो आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जिसके बाद प्रदेश के किसानों के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार से है :-

1. स्वचलित कृषि उपकरण के लिए:

  • किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान Krishi Yantra subsidy का लाभ प्राप्त नही किया है।

2. ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए:

  • किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान Krishi Yantra subsidy का लाभ प्राप्त नही किया है।

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कब से कब तक कर सकते है आवेदन

Krishi Yantra subsidy : मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत दिनांक 20 सितम्बर 2023 दोपहर 12 बजे से लेकर 02 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते है। वही प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। कृषि विभाग द्वारा जारी अवधि के दौरान ही आवेदन मान्य किया जायेगा।

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इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

एमपी कृषि विभाग द्वारा जिन कृषि यंत्रों Krishi Yantra subsidy के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है, वह इस प्रकार से है :-

  • कृषि यंत्र रोटावेटर,
  • श्रेडर/मल्चर,
  • रोटोकल्टीवेटर (35 एच.पी से अधिक),
  • चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित),
  • रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) ,
  • रीपर कम बाइंडर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये गए है।

रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?

कृषि यंत्र अनुदान योजना Krishi Yantra subsidy के अंतर्गत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिये है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी Krishi Yantra subsidy की जांच कर सकते है।

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु डीडी कितना बनवाना होगा?

Krishi Yantra subsidy : कृषि यंत्र रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर (35 एच.पी से अधिक), पावर ऑपरेटेड चैफ कटर , रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित ) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

कृषि यंत्र रीपर कम बाइंडर हेतु राशि रू. 10,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

नोट :- 1. पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया।

2. बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन आवेदन निरस्त हो जाएगा।

कहां से बनवाए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

Krishi Yantra subsidy : आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

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आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे?

रोटावेटर, श्रेडर मलचर सहित अन्य यंत्रों पर सब्सिडी Krishi Yantra subsidy का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत लगेगी। जो की इस प्रकार से है:-

  • आधार कार्ड,
  • बैंक पासबुक ,
  • जाति प्रमाण पत्र ,
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो ,
  • मोबाइल नंबर आदि।

सब्सिडी का लाभ लेने हेतु आवेदन की पूरी प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Krishi Yantra subsidy के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचे

आपने जो आवेदन Krishi Yantra subsidy किया है उसकी स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले आपको e कृषि यंत्र अनुदान योजना को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अनुदान का आवेदन करें, सब्सिडी कैलकुलेटर, यंत्र तथा दरें, लॉटरी परिणाम के नीचे आवेदन की वर्तमान स्थिति पर क्लिक करना होगा।

क्लिक करने पश्चात आपके सामने आवेदन की स्थिति का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको दो कॉलम दिखाई देंगे 1. पंजीकृत आवेदन की जानकारी 2. रजिस्ट्रेशन की जानकारी। यहां पर पंजीकृत आवेदन की जानकारी में आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालने होंगे। फिर खोजे के बटन पर क्लिक कर आवेदन Krishi Yantra subsidy की स्थिति जांच सकते है।

कृषि यंत्र सब्सिडी / संपर्क केंद्र

  • संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
  • आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
  • दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी :

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3 thoughts on “रोटावेटर, कल्टीवेटर सहित रीपर पर मिल रही भारी सब्सिडी, आवेदन जारी, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया जानें”

    • नहीं, कृषि अनुदान योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है

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