हर कोई नहीं कर पाएगा फसलों का बीमा, सरकार ने बदले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियम

अब हर कोई नहीं कर पाएगा फसल बीमा (Crop Insurance) रुकेगा फर्जीवाड़ा। गैर ऋणी किसानों का बीमा करने से पहले उनकी एग्रीस्टेक फार्मर आईडी होगी अनिवार्य।

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Crop Insurance | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अब गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा हर कोई नहीं कर पाएगा।

गैर ऋणी किसानों के खेतों का बीमा करने के लिए अब एनसीआईपी पर फसल बीमा आवेदन करते समय संबंधित किसान की एग्रीस्टेक फार्मर आईडी दर्ज करनी अनिवार्य होगी।

यानी अब कोई भी ई-मित्र संचालक / सीएससी धारक / व्यवस्थापक या अन्य कोई व्यक्ति बंटाईदार किसान का शपथ पत्र लगाकर दूसरों की जमीन का बीमा नहीं करवा सकेगा। Crop Insurance

गैर ऋणी किसान को एग्रीस्टेक फार्मर आईडी अनिवार्य

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त आयुक्त ने एक आदेश जारी कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Crop Insurance में गैर ऋणी किसानों का बीमा करने के लिए आवेदन के समय ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी’ अनिवार्य रूप से दर्ज करने के लिए कहा है।

मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्तालय ने सभी बैंक अधिकारियों व चैयरमेन एवं जन सेवा केन्द्र जयपुर के राज्य प्रमुख को पत्र लिखकर गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा करते समय ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि मंत्रालय की ओर से 8 जुलाई 2025 तक उपलब्ध ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी की सीडिंग राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर कर दी गई है। किसी गैर ऋणी किसान की ‘एग्रीटेक फार्मर आईडी’ उपलब्ध नहीं होने पर उस कृषक को सबसे पहले ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही उस कृषक की फसल का बीमा आवेदन एनसीआईपी पर अपलोड किया जा सकेगा। Crop Insurance

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