कस्टम हायरिंग सेंटर Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जानिए..
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Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के किसानों को लाभ दिये जाने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र योजना की शुरुआत की है।
प्रदेश में निजी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन शुरू हो चुके है। किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के अंतर्गत भारी सब्सिडी दी जा रही है।
इस योजना का लाभ लेकर किसान साथी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है। कस्टम हायरिंग केंद्र योजना क्या है?
किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 का लाभ कैसे मिलेगा? योजना में आवेदन कहा होंगे एवं इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? आईए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं
क्या है कस्टम हायरिंग योजना
कस्टम हायरिंग Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 केंद्र जिसे शॉर्ट में सीएचसी (CHC) भी कहा जाता है। एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक ही स्थान पर सभी प्रकार के कृषि उपकरण को स्थापित किया जाता है। यह योजना खास तौर पर छोटे किसानों के लिए चलाई जा रही है।
योजना के अंतर्गत एक केंद्र बनाया जाता है। यह एक ऐसी जगह होती है, जहां पर किसानों को कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो छोटे और सीमांत किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है जिस कारण से वह महंगी कृषि यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ होते हैं उन्हें यहां लाभ प्रदान किया जाता है।
कस्टम हायरिंग योजना से यह लाभ मिलेगा
Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 योजना अंतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है।
कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)” अनुदान दिया जायेगा.
अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 (Annexure-IIC) में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।
कस्टम हायरिंग योजना में सब्सिडी दर
कस्टम हायरिंग Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों को 40 प्रतिशत यानी अधिकतम रु. 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड (Credit Linked Back Ended)” अनुदान दिया जायेगा। जिसका लाभ लेकर किसान अपना निजी व्यवसाय शुरू कर सकते है।
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कस्टम हायरिंग योजना के लिए पात्रता
Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 योजनान्तर्गत आवेदकों को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
योजनान्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक 15 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते हैं जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते है।
एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों को भी इस योजना अंतर्गत केंद्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा।
व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी एफ.पी.ओ. मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना आवश्यक है। एस. आर. एल.एम. के
कृषक समूह / एफ.पी.ओ. का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा।
एक परिवार / एक एफ.पी.ओ./ कृषक समूह को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।
स्वीकृत बैंक ऋण में सब्सिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जाएगी तथा ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्ण रूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी। Custom Hiring Yojana Aavedan 2024
योजना के तहत कय की गई मशीनों / यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति / संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय / रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों / यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी मशीनों / यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक / हितग्राही को स्वयं करनी होगी। Custom Hiring Yojana Aavedan 2024
इन्हे नही मिलेगा योजना का लाभ
पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्ध शासकीय सेवाओं में कार्यरत अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड” (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
प्रदेश में 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र होंगे स्थापित
कस्टम हायरिंग योजना 2024 (Custom Hiring Yojana Aavedan 2024) में हितग्राही भारत सरकार के “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड” (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के कुल – 572, अनुसूचित जनजाति के कुल 173, अनुसूचित जाति के कुल – 151, एस. आर. एल. एम. के कृषक समूहों के कुल 52 तथा एफपीओ के कुल – 52, लक्ष्यों के जिलेवार आवेदन आमंत्रित किये जा गए है।
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कस्टम हायरिंग योजना में ऐच्छिक रूप से मशीनो की सूची
Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 ; रेज्ड बेड प्लान्टर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक प्लान्टर, वेजीटेबल प्लान्टर, पोटेटो प्लान्टर, शुगरकेन कटर-प्लान्टर, मल्टीक्राप प्लान्टर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर, स्ट्रयरीपर, सीड ग्रेडर, पावरटिलर सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइन्डर, राईस ट्रांसप्लान्टर, पावर वीडर, पोटेटो डिगर, मेज शेलर (पावर ऑपरेटेड), एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर, हैप्पी सीडर, रोटरी प्लाउ, डोजिंग अटैचमेंट इत्यादि।
कस्टम हायरिंग केंद्र में अनिवार्य रखे जाने वाले कृषि यंत्र :– ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रिवर्सिबल प्लाऊ इत्यादी।
कस्टम हायरिंग योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
कस्टम हायरिंग योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 में आवेदन के लिए आवेदक किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी :-
- आवेदक किसान के हस्ताक्षर,
- केन्द्र स्थापित करने आधार कार्ड,
- 10वीं और 12वीं की अंकसूची,
- डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ड्राफ्ट
- आवेदक का वोटर आई-डी / भूमि की ऋण पुस्तिका / खसरा इत्यादि की जरूरत लगेगी। Custom Hiring Yojana Aavedan 2024
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कस्टम हायरिंग सेंटर योजना की महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन करने की तिथि : 30 से 14 अगस्त 2024 तक।
- लॉटरी (जिलेवार सूची) : 16 अगस्त 2024 को 12 बजे।
- कागजात सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि : 20-21 अगस्त को सुबह 10 बजे से सायं 5.30 बजे तक।Custom Hiring Yojana Aavedan 2024
कस्टम हायरिंग योजना में आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप
कस्टम हायरिंग केंद्र योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 का लाभ लेने के लिए किसान साथी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनो प्रकार से आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है। जो कि इस प्रकार से है:-
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया : योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान साथी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र / लोक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर अपना ऑफलाइन आवेदन। करवा सकते है।
पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया : कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से “ऑन-लाईन” आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।
कस्टम हायरिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जानी होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा कराई जानी अनिवार्य होगी। कस्टम हायरिंग केंद्र योजना में आवेदन करने के लिए किसान साथी नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें :-
- आवेदन करने के लिए किसान साथी सबसे पहले e कृषि यंत्र अनुदान की ऑफिशियल वेबसाइट https://chc.mpdage.org/ पर जाएं।
- उसके बाद आपके सामने महत्वपूर्ण सूचना का विकल्प दिखेगा, वहा आपको ओके करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन करने के 2 ऑप्शन दिखेंगे।
- वहां आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर प्रोजेक्ट का प्रकार, आवेदन का प्रकार, आधार नंबर सिलेक्ट करके आगे बढ़े।
- जिसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करके आवेदन कर ले। Custom Hiring Yojana Aavedan 2024
अधिकतम 10 लाख का मिलेगा अनुदान
प्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 के तहत प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., एस. आर. एल. एम. के कृषक समूहों तथा एफपीओ) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)” अनुदान दिया जायेगा।
1. भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 के लिए “सहायक कृषि यंत्री, भोपाल” का पता संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष – 0755-2736200
2. इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, इंदौर” का पता संभागीय कृषि यंत्री, कार्यालय कौशल विकास केंद्र (कृषि अभियांत्रिकी) रिंग रोड, हंस ट्रेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसाखेड़ी, इंदौर दूरभाष – 0731-2368440
3. रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्र, सतना” का पता संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाइन, पन्ना रोड सतना, दूरभाष – 07672-222223
4. जबलपुर संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर” का पता संभागीय कृषि यंत्री Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 , संजय नगर, अधारताल, जबलपुर, दूरभाष – 0761-2680928
5. सागर संभाग के सभी जिलों के लिए “सहायक कृषि यंत्री, सागर” का पता कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियांत्रिकी परिसर, पुरानी तहसील के पास बरिया तिगड्डा, न्यू ऑफिसर कॉलोनी सागर, पिन कोड 470002 दूरभाष – 07582-241554
6. ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के लिए “सहायक कृषि यंत्री Custom Hiring Yojana Aavedan 2024, ग्वालियर” का पता संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर, दूरभाष – 0751-2364595
कृषि विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर
Custom Hiring Yojana Aavedan 2024 यदि किसान साथी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह दिए गए नंबर या ईमेल से संपर्क कर सकते है :-
- दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001,
- वैकल्पिक नंबर : 8109929355,
- ईमेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com
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