डिग्गी बनाने के लिए मिलेगा 85% का अनुदान, लाभ लेने के लिए किसान फटाफट यहां करें अप्लाई

किसानों को डिग्गी अनुदान योजना (Diggy Subsidy Scheme) के अंतर्गत मिलेगी 3.40 लाख रूपये की सब्सिडी। आइए आपको बताते है कैसे उठा सकते है लाभ…

Diggy Subsidy Scheme | राजस्थान में किसानों को सबसे अधिक समय सिंचाई की रहती है। पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों के लिए एक खास योजना चला रही है।

इस योजना का नाम है ” डिग्गी अनुदान योजना (Diggy Subsidy Scheme) ” इस योजना के अंतर्गत किसानों को डिग्गी निर्माण पर अधिकतम 85 प्रतिशत यानी 3 लाख 40 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है।

बता दें की, राजस्थान सरकार ने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की दिशा में इस वर्ष के बजट में डिग्गी निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की है। Diggy Subsidy Scheme

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, किसानों की आय में वृद्धि करना, अच्छी फसल उत्पादन को बढ़ावा देना और जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना है।

इससे राज्य में पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत मिलेगी। आइए जानते है किसान किस प्रकार उठा सकते है डिग्गी अनुदान योजना (Diggy Subsidy Scheme) का लाभ…

किन्हें कितना दिया जायेगा अनुदान

राज्य सरकार की ओर से इस योजना का लाभ किसानों को उनके वर्ग के अनुसार दिया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को 85% तक अनुदान यानी 3.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। Diggy Subsidy Scheme

इसके अलावा सामान्य श्रेणी के किसानों को 75% अनुदान यानी 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुदान की यह राशि 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को 45 दिनों के अंदर सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

किसानों को इस प्रकार दिया जायेगा अनुदान

यदि किसान के पास 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है तो उन्हें योजना के अनुसार 2 प्रकार से सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा। यदि किसान 4 लाख लीटर से कम क्षमता वाली कच्ची डिग्गी निर्माण पर 50% सब्सिडी या फिर 100 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। Diggy Subsidy Scheme

इसके अलावा यदि किसान 4 लाख लीटर क्षमता वाली पक्की डिग्गियां बनाता है तो उसे 50% सब्सिडी या फिर 350 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी।

किन्हें दिया जायेगा डिग्गी अनुदान योजना का लाभ

डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, नहरी क्षेत्र के किसान, जहां सिंचाई बारी स्वीकृत है, ही अनुदान के पात्र होंगे। Diggy Subsidy Scheme

डिग्गी निर्माण के बाद चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा। इस योजना में किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार अधिकतम 3.40 लाख रुपए का अनुदान मिल सकेगा।

डिग्गी अनुदान योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज

राजस्थान में डिग्गी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है :-

आधार कार्ड।

निवास प्रमाण पत्र। Diggy Subsidy Scheme

पहचान पत्र।

भूमि से जुड़े दस्तावेज़।

राशन कार्ड।

मोबाइल नंबर।

पासपोर्ट साइज फोटो।

बैंक खाता विवरण।

डिग्गी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें आवेदन

अगर आप राजस्थान के किसान है और डिग्गी अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते है तो, इसके लिए आप योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। Diggy Subsidy Scheme

योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले किसानों को राजकिसान साथी के आधिकारिक पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।

यहां पोर्टल के होम पेज पर “किसान” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको कृषि सेवा विभाग अनुभाग में “डिग्गी”का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। Diggy Subsidy Scheme

अब आपको डिग्गी योजना से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, अब आपको “आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फार्म खुल जाएगा इसमें सभी जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करनी होगी। फिर मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

अंत में दिए गए “सबमिट”के विकल्प पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। Diggy Subsidy Scheme

“पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर मिलेगा अनुदान

राजस्थान सरकार की डिग्गी निर्माण योजना में किसानों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले डिग्गी निर्माण के लिए किसानों का चयन लॉटरी के आधार पर होता था। Diggy Subsidy Scheme

अब “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर डिग्गी निर्माण पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। पिछले आवेदनों और नए आवेदनों को क्रमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

यदि आपको डिग्गी अनुदान योजना में आवेदन संबंधित या किसी अन्य प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है,  Diggy Subsidy Scheme तो यहां दिए गए कांटेक्ट नंबर या ई मेल के द्वारा कृषि विभाग से संपर्क कर सकते है :-

सहायता केंद्र 1 : 0141-2927047

सहायता केंद्र 2 : 0141-2922613

ईमेल : adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in

पता : कक्षसं 0 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005

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