कृषक सम्मान पेंशन योजना (Farmer Pension Yojana) के तहत किसानों को प्रतिमा 1150 रुपए की राशि मिलेगी, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, जानिए..
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Farmer Pension Yojana | किसानों की आर्थिक सहायता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को नगद राशि प्रदान की जाती है, यह राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट योजना (Direct Benefit Scheme) के तहत ट्रांसफर की जाती है।
ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत बुजुर्ग किसानों को प्रतिमाह पेंशन 1150 रुपए दिमाग से साल भर में 13800 रुपए की राशि दी जाएगी। क्या है पूरी योजना एवं कौन-कौन इसका लाभ ले सकते हैं। पात्रता की शर्तें सहित आवेदन की पूरी प्रक्रिया जानिए..
यह है पूरी योजना
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के बुजुर्ग किसानों के लिए ‘राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना’ Krishak Samman Pension Yojana) शुरू की है। Farmer Pension Yojana
जिसके तहत सरकार ऐसे बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन प्रदान कर रही है, जिनकी आजीविका का मुख्य आधार खेती रही है और जो अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत होती है।
यह योजना (Farmer Pension Yojana) ना सिर्फ उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास भी कराती है। इस योजना के तहत लघु व सीमांत बुजुर्ग किसानों को 1150 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है।
यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा व सम्मानजनक जीवन देने के लिए शुरू की गई है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जिलेवार भूमि सीमा की पूरी जानकारी।
कृषक सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य
यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए बनाई गई है जो लघु या सीमांत श्रेणी में आते हैं और अब बुजुर्ग हो चुके हैं। योजना (Farmer Pension Yojana) के अंतर्गत पात्र किसानों को हर महीने 1150 रुपए की पेंशन दी जाती है यानी साल भर में कुल 13,800 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है।
योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों को ही मिलता है। Farmer Pension Yojana
महिला आवेदकों की आयु कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए।
पुरुष आवेदकों की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।
लाभार्थी को लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आना चाहिए।
किसान की भूमि की सीमा जिलेवार तय की गई है। सरकार ने किसानों की पात्रता तय करने के लिए जिलेवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में केवल वही किसान इस योजना (Farmer Pension Yojana) का लाभ लें जो सीमित संसाधनों में जीवनयापन कर रहे हैं।
जैसलमेर और बाड़मेर जिले के निवासरथ किसानों के लिए सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि: 10.00 हेक्टेयर होना अनिवार्य।
बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू, जोधपुर जिले के किसानों के लिए सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि: 7.00 हेक्टेयर होना जरूरी। Farmer Pension Yojana
झुंझुनूं, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले के किसानों के लिए सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि: 3.00 हेक्टेयर जरूरी।
इसके अलावा अन्य सभी जिलों के किसानों के लिए सिंचित भूमि: 1.00 हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि: 2.00 हेक्टेयर का निर्धारण किया गया है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
यह योजना विशेष रूप से बुजुर्ग किसानों के लिए बनी है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लोग इससे वंचित रखे गए हैं, जो पहले से राजस्थान की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Farmer Pension Yojana) जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, तलाकशुदा पेंशन या विशेष योग्यजन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, भले ही वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया
उम्र का प्रमाणपत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी)
निवास प्रमाण पत्र। Farmer Pension Yojana
किसान की भूमि की जानकारी (पट्टा, खसरा, खतौनी आदि)।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता धारी किसान ई-मित्र केंद्र, जन सेवा केंद्र, स्थानीय पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है।
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