एमपी कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में 19 मई से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू हुए। जानिए पूरी डिटेल।
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Krishi Yantra Subsidy | आज के समय में खेती की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की मेहनत को आसान बनाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन यंत्रों की कीमतें अधिक होने के कारण हर किसान इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, बीज ड्रिल, स्प्रेयर जैसी आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद पर सरकारी अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है।
हाल ही में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा योजना (Krishi Yantra Subsidy) के अंतर्गत कपास एवं मक्के के चिह्नांकित जिलों के लिए न्यूमेटिक प्लांटर एवं नरवाई प्रबंधन के हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर यंत्रों के लिए 19 मई से आवेदन मांगे गए है। आइए जानते है योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या करना होगा…
कौन उठा सकते है योजना का लाभ?
सबसे पहले योजना में कृषि यंत्रों (Krishi Yantra Subsidy) पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
ट्रैक्टर चलित न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) का लाभ प्राप्त नही किया है।
न्यूमेटिक प्लांटर, सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर पर कितना मिलेगा अनुदान ?
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है। यहां न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की अनुदान की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-
1. न्यूमेटिक प्लांटर : कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं और एसटी, एससी वर्ग के किसानों को न्यूमेटिक प्लांटर पर अधिकतम 50 प्रतिशत यानी लागत का 225000 रूपये का अनुदान मिलेगा, जबकि ओबीसी एवं जनरल सहित अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत यानी लागत का 180000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
2. सुपर सीडर : ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनरल, एसटी, एससी, महिलाओं सहित अन्य सभी वर्ग के किसानों को सुपर सीडर कृषि यंत्र (Krishi Yantra Subsidy) की लागत का अधिकतम 1 लाख 20 हजार रूपये यानी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
3. हैप्पी सीडर : हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर किसानों को अधिकतम 86,350 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के सभी किसानों को हैप्पी सीडर 9 टाइन पर 81,400 रूपये (50%), हैप्पी सीडर 10 टाइन पर 84,150 रूपये (50%) और 11 टाइन हैप्पी सीडर पर 86,350 रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत पर दिया जायेगा।
हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) हेतु आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
– कृषि यंत्र न्यूमेटिक प्लांटर हेतु राशि रू. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। (Krishi Yantra Subsidy)
– कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy)में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो ,
मोबाइल नंबर आदि। Krishi Yantra Subsidy
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन ?
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान (Krishi Yantra Subsidy) पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।
ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। Krishi Yantra Subsidy
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए) Krishi Yantra Subsidy
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