बिहार सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट विकास योजना (Fruit Subsidy Scheme) के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर दिया जा रहा बंपर अनुदान। जानिए योजना की डिटेल।
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Fruit Subsidy Scheme | किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार लगातार नई-नई योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में राज्य के कृषि विभाग के अधीन उद्यान निदेशालय ने ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की शुरुआत की है। ड्रैगन फ्रूट एक लाभकारी फसल है, जो कम पानी में भी उगाई जा सकती है और इसका बाजार मूल्य भी अच्छा है।
ऐसे में बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए न सिर्फ आय का नया जरिया बनेगी बल्कि उन्हें बागवानी की ओर भी प्रोत्साहित करेगी। इस योजना (Fruit Subsidy Scheme) का मकसद है राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
बता दें कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर करीब 40 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए जानते है योजना का लाभ कैसे ले सकेंगे किसान…
ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए किस तरह फायदेमंद
Fruit Subsidy Scheme | ड्रैगन फ्रूट की खेती करने से किसानों को काफी लाभ प्राप्त होंगे। दरअसल, ड्रैगन फ्रूट कम पानी में भी उगने वाला फल है। देश-विदेश के बाजार में इस फल की कीमत काफी उच्च होती है, जिससे चलते किसान इसकी खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
राज्य सरकार की इस योजना से किसानों का आय में वृद्धि होगी। राज्य में ड्रैगन फ्रूट जैसे उच्च मूल्य वाली फसल को प्रोत्साहित मिलेगा। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट पोषण तत्वों से भरपूर है, जिसकी मांग काफी अधिक है।
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योजना के अंतर्गत दो साल तक मिलेगा अनुदान
वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू इस योजना (Fruit Subsidy Scheme) के तहत राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 6.75 लाख रुपये की लागत पर 40% यानी 2.70 लाख रुपये तक का अनुदान देगी।
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बता दें कि, पहले वर्ष (2025-26) में 60% अनुदान यानी 1.62 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। जबकि, दूसरे वर्ष (2026-27) में शेष 40% अनुदान यानी 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।
25 जिलों के किसान ले सकेंगे लाभ | Fruit Subsidy Scheme
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का लाभ केवल बिहार के किसान ही उठा सकते है। लेकिन यह योजना अभी राज्य के 25 जिलों में लागू की गई है। इनमें प्रमुख रूप से अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, वैशाली और शेखपुरा शामिल हैं। इन जिलों के किसान ही योजना (Fruit Subsidy Scheme) का लाभ लेकर ड्रैगन फ्रूट पर 40 प्रतिशत यानी 2 लाख 70 हजार रूपये का अनुदान ले सकेंगे।
कहां कर सकेंगे योजना में ऑनलाइन आवेदन?
अगर आप बिहार के किसान हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, तो इस योजना (Fruit Subsidy Scheme) में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले http://horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं। योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
अब जरूरी दस्तावेज जैसे जमीन का कागज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि को फॉर्म के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी जानकारी सही-सही भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें।
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