सिंचाई पाइपलाइन पर कृषि विभाग दे रहा है 18000 रुपए तक अनुदान राशि, देखें डिटेल..

किसान साथी सिंचाई पाइपलाइन के लिए कृषि विभाग के अनुदान योजना (Irrigation Pipeline Scheme) का लाभ कैसे ले सकते हैं, आईए जानते हैं

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Irrigation Pipeline Scheme | किसानों के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं चल रही है। सरकार का सबसे अधिक फोकस सिंचाई योजनाओं के द्वारा किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने का है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार खेत तालाब से लेकर सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है।

इसी कड़ी में सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन डालने के लिए अनुदान राशि दे रही है। सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालने के लिए किसानों को अनुदान की राशि कैसे मिलेगी एवं योजना की पात्रता शर्तें एवं Irrigation Pipeline Scheme में आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आईए जानते हैं..

यह है पूरी योजना | Irrigation Pipeline Scheme

किसानो को पाइपलाइन डालने के लिए अधिकतम अनुदान के रूप में 18000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। इस योजना के अंतर्गत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 50/- प्रति मीटर एचडीपीई (HDPE) पाईप डालने पर या राशि रू. 35/-प्रति मीटर पीवीसी पाईप डालने पर या राशि रू. 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले फ्लेट ट्यूब पाईप पर अनुदान देय है। 50% या अधिकतम राशि रूपये 15000/- जो भी कम हो. अनुदान देय होगा।

लघु एवं सीमान्त (2 हैक्टेयर से कम भूमि वाले) श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 3000/- जो भी कम हो, अतिरिक्त अनुदान देय होगा।

एक कृषक को HDPE पर अधिकतम 300 मीटर तक ही अनुदान देय है वहीं PVC पर 420 मीटर तक अनुदान देय है। इस योजना की खास बात यह है कि किसान को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान देय होगा। इस योजना (Irrigation Pipeline Scheme) के अंतर्गत राजस्थान के सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे।

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सिंचाई पाइपलाइन के लिए अनुदान पात्रता शर्तें | Irrigation Pipeline Scheme

1. भू-स्वामित्वः- कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।

2. जल स्त्रोतः- कृषक के पास कुए पर विद्युत / डीजल / टैक्टर चलित पम्प सेट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती कुए / ट्यूबवैल पर अलग-अलग पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाईन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषको को स्त्रोत से एक ही पाईप लाईन दूर तक ले जाने में सभी कृषको को अलग-अलग अनुदान देय होगा। : Irrigation Pipeline Scheme

3. जिन कृषको के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाईन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषको द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।

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4. कृषि विभाग की योजनाओ के अन्तर्गत निर्मित जल स्त्रोत (डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज) होने पर भी अनुदान देय होगा।

5. अनुदान उसी कृषक को देय होगा जिसने पूर्व मे इस योजना पर अनुदान नही लिया हो।

6. कृषको द्वारा एक ही ब्रांड, नाम व मैक की पाईपलाईन क्रय किये जाने पर अनुदान देय होगा। : Irrigation Pipeline Scheme

7. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त पाईपलाईन के रखरखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

8. 63MM या इस से अधिक व्यास वाले पाइपों पर ही अनुदान देय होगा

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। : Irrigation Pipeline Scheme

आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज

1.जनाधार कार्ड।

2. ई साइन जमाबंदी की नकल छः माह से अधिक पुरानी नही हो।

3.लघु सीमांत प्रमाण पत्र।

4. ट्रेस नक्शा।

अनुदान राशि कृषक के बैंक खाते में डाली जाएगी

इस योजना (Irrigation Pipeline Scheme) में आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए। योजना के अंतर्गत स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी। पाइप लाइन खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में डाली जाएगी।

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