अगर आप खुद की खाद व बीज की दुकान Khad Beej License Apply शुरू करना चाहते है, तो लाइसेंस के लिए जान ले जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया..
Khad Beej License Apply | जैसा कि हमें पता है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां के ज्यादातर हिस्सों पर खेती की जाती है। शहरी क्षेत्रों की तरह ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजनेस के कई अवसर हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित बिजनेस का अहम रोल है. गौरतलब है कि भारत सरकार भी कृषि से संबंधित बिजनेस करने के लिए किसानों और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।
अगर आप एक किसान हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि से संबंधित बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। खाद-बीज का बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है।
आपको बता दे की, खाद बीज की दुकान खोलने Khad Beej License Apply के लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, जिसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। खाद बीज की दुकान हेतु लाइसेंस के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी रहते है एवं आवेदन कहां कर सकते है, जानें चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में पूरी जानकारी..
खाद बीज की दुकान में है अधिक मुनाफा
गौरतलब है की, किसानों की पहली पसंद रहती है खाद बीज Khad Beej License Apply यदि उनके पास खाद बीज अच्छा है तो ज़ाहिर तौर से वह अच्छा मुनाफा कमाते है। जैसा कि सभी किसान भाइयों को पता है, मार्केट में बीज (बिजवारा) की कीमत हमेशा ही ज्यादा बनी रहती है। ऐसे में यदि कोई खाद बीज की दुकान खोलकर अपना बिजनेस करना चाहता है तो, कुछ ही सालो में अच्छा मुनाफा कमाने लगेगा।
खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए योग्यता
एक वक्त था जब कोई भी व्यक्ति खाद-बीज की दुकान Khad Beej License Apply को आसानी से शुरू कर सकता था, लेकिन मौजूदा वक्त में यदि कोई व्यक्ति खाद व बीज की दुकान खोलना चाहता है, तो उसका 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, वह डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर भी होना चाहिए। वहीं, इस डिप्लोमा के आधार पर वह भारत के किसी भी राज्य मे बीज, खाद व दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। आवेदक अगर एग्रीकल्चर से बीएससी है, तो भी वह खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवदेन कर सकता है।
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खाद बीज की दुकान के लिए लाइसेंस हेतु जरूरी दस्तावेज
खाद-बीज की दुकान खोलने Khad Beej License Apply के लिए लाइसेंस लेने की जरुरत पड़ती है। इसके अलावा, लाइसेंस लेने के लिए आवेदक का 10वीं पास होना भी अनिवार्य है। वहीं, सरकार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से खाद व बीज स्टोर का लाइसेंस देने का काम करती है। आइए जानते है लाइसेंस हेतु आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में :-
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एग्रीकल्चर में डिप्लोमा
- दुकान या फर्म का नक्शा
खाद-बीज के लिए लाइसेंस कहां ले?
खाद व बीज भंडार खोलने Khad Beej License Apply के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस लाइसेंस को लेने के बाद ही आप खाद-बीज का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। वहीं, आप खाद-बीज दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से आसानी से बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए आप जिस भी किसी राज्य के उस राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर चले जाए। यह सारी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन पर ही होगी।
वहां मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देवे। जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें। फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं। उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस Khad Beej License Apply मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा।
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लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
- खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस Khad Beej License Apply की आवेदन फीस 1250 रुपये तय की गयी है।
- होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस 2250 रुपये तय की गई है।
- बिक्री के लाइसेंस की फीस – 1000 रुपये तय की गई है।
- लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 500 रुपये तय की गई है।
बिना डिग्री वाले भी ऐसे करें अप्लाई
इसका लाइसेंस Khad Beej License Apply लेने के लिए 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्हें पहले कृषि विभाग से 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि इसमें राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है।
खाद और बीज के लाइसेंस की वैलिडिटी
लाइसेंस की वैलिडिटी Khad Beej License Apply की बात करें, तो खाद और बीज के लाइसेंस को कृषि विभाग 3 साल के लिए जारी करता है। वहीं कीटनाशक का लाइसेंस कृषि विभाग मात्र 2 साल के लिए जारी करता है। जब आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है। तो आप इसे रिनिव करा सकते हैं।
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