रोटावेटर एवं सीड ड्रिल सहित इन 10 कृषि यंत्रों पर मिलेगा लाख रूपये का अनुदान, जानिए आवेदन की प्रक्रिया…

मध्यप्रदेश के बाद अब पड़ोसी राज्य में किसानों को 10 कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा 50% तक अनुदान। जानिए योजना (Krishi Subsidy Scheme) की डिटेल।

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Krishi Subsidy Scheme | सरकार की ओर से किसानों को खेती के काम आने वाली कृषि मशीनों/यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालन किया जा रहा है।

यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खास बात यह है कि राजस्थान सरकार टॉप 10 कृषि मशीनों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान कर रही है। इन कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के किसान सब्सिडी का लाभ उठाकर सस्ती कीमत पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रदेश के किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही उनके चयन के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी। आइए आपको बताते है किन कृषि यंत्रों पर अनुदान Krishi Subsidy Scheme मिलेगा एवं कहां कर सकेंगे आवेदन…

क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता?

Krishi Subsidy Scheme योजना के तहत आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर-चालित कृषि यंत्रों के लिए, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए।

एक कृषक को तीन वर्षों में एक प्रकार के यंत्र पर केवल एक बार ही अनुदान मिलेगा। सभी आवेदन राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और रैंडम पद्धति से उनकी प्राथमिकता तय की जाएगी।

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राजस्थान में किसानों को कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान

कृषकों की श्रेणी के आधार पर अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान एससी/एसटी, लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक मिलेगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्रों Krishi Subsidy Scheme के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है।

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किन कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान

कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान के अंतर्गत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना में ट्रैक्टर चलित 20-35+ बीएचपी के 10 कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्रावधान है।

Krishi Subsidy Scheme योजना में एससी/एसटी/लघु/सीमांत/महिला कृषक (50% या अधिकतम राशि) एवं इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक (40% या अधिकतम राशि) का अनुदान दिया जायेगा। नीचे जानिए किन कृषि यंत्र पर कितना मिलेगा अनुदान…

1. सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर 50% (15000-28000 रु.) एवं 40% (12,000-22,400 रु.) तक का अनुदान दिया जायेगा।

2. डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो पर 50% (20,000-50,000 रु.) एवं 40% (16,000-40,000 रु.) तक अनुदान दिया जायेगा। Krishi Subsidy Scheme

3. रोटोवेटर पर 50% (42,000-50,400 रु.) एवं 40% (34,000-40,300 रु.) तक अनुदान दिया जायेगा।

4. मल्टी क्रॉप थ्रेसर 50% (30,000-1,00,400 रु.) एवं 40% (25,000-80,000 रु.) तक अनुदान दिया जायेगा।

5. रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ रिपर पर 50% (30,000-75,000 रु.) एवं 40% (24,000-60,000 रु.) तक अनुदान दिया जायेगा। Krishi Subsidy Scheme

5. चिजल प्लाऊ 20 से 30 बीएचपी पर 50% (10,000-20,000 रु.) एवं 40% (8,000-16,000 रु.) तक अनुदान दिया जायेगा।

योजना के लाभ लेने के लिए कहां कर सकते है आवेदन…

योजना में आवेदन के लिए योजना के पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Home) पर किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदक को डिजिटल रसीद प्राप्त होगी।

आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों में जनाधार कार्ड, छह माह से अधिक पुरानी नहीं हुई जमाबंदी की नकल, यदि लागू हो तो लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र, और ट्रैक्टर चलित यंत्रों Krishi Subsidy Scheme के लिए आर.सी. की प्रति शामिल है।

किसानों को केवल राज्य में पंजीकृत विक्रेताओं से ही कृषि यंत्र खरीदने होंगे। स्वीकृति मिलने के बाद ही कृषि यंत्र खरीदने की अनुमति होगी। स्वीकृति की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश या क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी।

यंत्र खरीदने के बाद कृषि  Krishi Subsidy Scheme पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय खरीद का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित की जाएगी।

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