खुशखबरी! आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, अब इस तारीख तक किसान कर सकेंगे आवेदन

e कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। आइए जानते है कब तक कर सकेंगे आवेदन…

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1 e कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। आइए जानते है कब तक कर सकेंगे आवेदन…

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Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार e कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है। जिसके अंतर्गत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है।

हाल ही में योजना के अंतर्गत 9 विभिन्न ट्रैक्टर चलित और शक्तिचलित कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसकी आवेदन की अन्तिम तिथि 11 मार्च 2025 रखी गई थी।

लेकिन अब कृषि विभाग ने योजना की आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब किसान निम्न कृषि यंत्रों पर 26 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात 27 मार्च को लॉटरी जारी कर दी जायेगी। Krishi Yantra Subsidy

बता दें की, किसानों को सब साइलर, बैकहो/ बैकहो लोडर, रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, स्टोन पिकर, पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर, फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर, हैप्पी सीडर एवं पल्वेराइज़र के लिए आवेदन चल रहे है।

अगर आपने अब तक योजना में आवेदन नहीं किया है तो, यह आपके लिए खास अवसर है। आइए आपको बताते है योजना (Krishi Yantra Subsidy) में कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन…

e कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता इस प्रकार है…

सबसे पहले योजना में कृषि यंत्रों पर आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। ट्रैक्टर चलित एवं शक्तिचित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता इस प्रकार है :-

ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है। Krishi Yantra Subsidy

शक्तिचालित/ स्वचालित कृषि यंत्रों के लिए : किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

विभिन्न कृषि यंत्रों पर मिलेगा 60% तक अनुदान

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 % का अनुदान दिया जाएगा। Krishi Yantra Subsidy

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है।

यंत्र लक्ष्य / डी.डी. की जानकारी

बैकहो/ बैकहो लोडर यंत्र (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 8000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

सब साइलर यंत्र हेतु राशि रू. 7500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

स्टोन पिकर यंत्र हेतु राशि रू. 7800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Yantra Subsidy

रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर यंत्र हेतु राशि रू.6000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर यंत्र हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

लेजर लेण्ड लेवलर यंत्र हेतु राशि रू.6500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर यंत्र हेतु राशि रू.5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक ) यंत्र हेतु राशि रू. 7000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

हैप्पी सीडर यंत्र हेतु (राशि रू .4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Yantra Subsidy

यहां से बनवा सकेंगे डिमांड ड्राफ्ट

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है। Krishi Yantra Subsidy

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, Krishi Yantra Subsidy जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो ,

मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। Krishi Yantra Subsidy

अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।

ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। Krishi Yantra Subsidy

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग Krishi Yantra Subsidy से संपर्क कर सकते है :-

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वेकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए दिशा निर्देश

क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। Krishi Yantra Subsidy

आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।

कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।

चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।

एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा। Krishi Yantra Subsidy

योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।

डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। Krishi Yantra Subsidy

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