यहां रोटावेटर पर मिल रहा 50 हजार रूपये से ज्यादा का अनुदान, जानिए दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) के अंतर्गत किसानों को रोटावेटर पर दे रही 50% अनुदान। जानिए डिटेल…

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Krishi Subsidy Scheme | सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इन योजनाओं में से एक योजना कृषि यंत्र अनुदान योजना भी है।

इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों (Krishi Subsidy Scheme) की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसान इन महंगे कृषि यंत्रों को सस्ती दर पर आसानी से खरीद सकें।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना के अंतर्गत रोटावेटर पर 50 प्रतिशत यानी 50 हजार रूपये से ज्यादा का अनुदान दे रही है। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित है। इस योजना का लाभ राजस्थान के किसान उठा सकेंगे।

अगर आप भी राजस्थान के किसान है और कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Subsidy Scheme) के अंतर्गत रोटावेटर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त करना चाहते है तो, आइए आपको बताते है योजना की पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया…

कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

सरकार की कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना (Krishi Subsidy Scheme) विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो खेती में आधुनिक तकनीक अपनाना चाहते हैं।

इस योजना के तहत यदि किसान अधिकृत विक्रेता से रोटावेटर या अन्य कृषि यंत्र खरीदता है, तो सरकार उस पर कुल कीमत का 40% तक अनुदान देती है। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलती है।

कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना की पात्रता

किसान के नाम पर स्वामित्व वाली कृषि भूमि होनी चाहिए।

यदि परिवार संयुक्त है, तो आवेदनकर्ता का नाम भूमि रिकॉर्ड में होना आवश्यक है।

ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए, ट्रैक्टर आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। Krishi Subsidy Scheme

पिछले 3 वर्षों में एक ही प्रकार के यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो।

एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर ही अनुदान मिल सकता है।

रोटावेटर पर मिलेगी 50 हजार से ज्यादा की सब्सिडी

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को खेती में आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रोटावेटर पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत SC/ST, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को रोटावेटर की कुल कीमत पर 50% तक का अनुदान (Krishi Subsidy Scheme) मिलता है।

जिसकी अधिकतम सीमा 42,000 से 50,400 रुपए तक है. वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 34,000 से 40,300 रुपए तक तय की गई है।

यह अनुदान ट्रैक्टर या पावर टिलर की बीएचपी क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाता है, जो 20 से 35 BHP या उससे अधिक हो सकती है। Krishi Subsidy Scheme

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अनुदान की भुगतान प्रक्रिया यह रहेगी

बता दें की, पात्रता एवं दस्तावेज कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय यंत्र (Krishi Subsidy Scheme) की खरीद रसीद प्रस्तुत करनी होगी। सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।

कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

आधार कार्ड / जन आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)

ट्रैक्टर आरसी (ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए अनिवार्य)

बैंक पासबुक की प्रति

जमीन के दस्तावेज। Krishi Subsidy Scheme

कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

पंजीकरण प्रक्रिया : किसान को राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाना होगा। इसके बाद “Register” विकल्प पर क्लिक करें। अब SSO पेज पर जाएं और Jan Aadhaar या Google विकल्प से आगे बढ़ें। इसके पश्चात OTP सत्यापन के बाद SSO ID बनाएं और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। Krishi Subsidy Scheme

आवेदन प्रक्रिया : Esme पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर लॉगिन करें। डैशबोर्ड से “RAJ-KISAN” विकल्प पर क्लिक करें।“Citizen” टैब में “Application Entry Request” चुनें। “Bhamashah Family ID” या “Jan Aadhaar” से खोजें।

नाम और योजना (Krishi Subsidy Scheme) का चयन करें। आधार प्रमाणीकरण कर आवश्यक (पेंशन विवरण, बैंक विवरण, विकलांगता स्थिति, दस्तावेज़ अपलोड) जानकारी भरें और आवेदन सबमिट करें।

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