मध्यप्रदेश में ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के अंतर्गत बूम स्प्रेयर एवं पावर वीडर सहित कुल 4 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित।
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Krishi Yantra Subsidy | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप (चयनित जिलों हेतु), पावर वीडर, क्लीनर-कम-ग्रेडर एवं फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर यंत्रों के आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2025 से आमंत्रित किये जा रहे है।
प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जावेगा एवं पृथक से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जावेगी। बता दें कि, इन कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। अगर आप भी सब्सिडी पर कृषि यंत्र (Krishi Yantra Subsidy) की खरीद करना चाहते है तो, आइए आपको बताते है योजना में कहां कर सकेंगे आवेदन…
योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता..
Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश के किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है एवं केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
किस कृषि यंत्र पर कितने रूपये का मिलेगा अनुदान
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 % का अनुदान दिया जाएगा। : Krishi Yantra Subsidy
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 30 से 40 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते है।
e कृषि पोर्टल के अनुसार यहां स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप (चयनित जिलों हेतु), पावर वीडर, क्लीनर-कम-ग्रेडर एवं फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर यंत्र की अनुदान Krishi Yantra Subsidy की गणना की गई है, जो की इस प्रकार से है :-
1. स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप यंत्र : बूम टाईप स्प्रेयर कृषि यंत्र पर एससी, एसपी एवं महिला किसानों को 50 प्रतिशत या 41 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों को स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप यंत्र पर 32 हजार 800 रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
2. पावर वीडर कृषि यंत्र : इस कृषि यंत्र पर प्रदेश के सभी वर्ग के किसानों को अधिकतम 40 हजार रूपये से 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। : Krishi Yantra Subsidy
3. क्लीनर-कम-ग्रेडर कृषि यंत्र : क्लीनर-कम-ग्रेडर पर जो अनुदान मिलता है उसकी राशि लगभग ₹80,000 से लेकर ₹1,00,000 तक है। यह राशि पूरी यंत्र की खरीद लागत का 40%–50% सब्सिडी के रूप में मिलती है, लेकिन प्रदत्त रिपोर्ट में ₹80 हजार से ₹1 लाख के बीच एक निश्चित राशि का उल्लेख है।
4. फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर कृषि यंत्र : एमपी के एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को e कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया के अंतर्गत फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर मशीन पर अधिकतम 50% यानी 40 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा। : Krishi Yantra Subsidy
वही दूसरी ओर ओबीसी, जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) के अंतर्गत फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर मशीन पर अधिकतम 40 % यानी 32 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा।
Note : सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।
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– कृषि यंत्र स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र पावर वीडर हेतु राशि रू. 3100/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– क्लीनर-कम-ग्रेडर हेतु राशि रू. 3000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर हेतु राशि रू. 5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित) हेतु राशि रू. 3300/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। : Krishi Yantra Subsidy
नोट :- आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
Krishi Yantra Subsidy | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है :-
- आधार कार्ड,
- बैंक पासबुक ,
- जाति प्रमाण पत्र ,
- बी-1 की प्रति,
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो ,
- मोबाइल नंबर आदि।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन ?
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं। : Krishi Yantra Subsidy
पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
अन्य कृषि यंत्रों के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई..
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मिनी दाल मिल यंत्र के आवेदन करने की अंतिम दिनांक 27 अगस्त 2025 तक बढ़ाई जाती है तथा लॉटरी दिनांक 28 अगस्त 2025 को सम्पादित की जावेगी, शेष शर्तें यथावत। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
Krishi Yantra Subsidy | योजना में आवेदन के लिए किसान बंधु जिले के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी एवं उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी | आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३, दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001, वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002, ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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कृषि यंत्र में आवेदन करने केलिए आखिरी आखिरी डेट kya हे