Krishi Yantra Subsidy योजना के अंतर्गत प्रदेश में रोटोवेटर सहित 10 कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। चेक करें योजना की डिटेल…
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Krishi Yantra Subsidy | किसानों को खेती-बाड़ी के काम में आसानी हो, इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि अनुदान योजना चलाई जा रही है।
यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित है। जैसे- ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना कृषि यंत्रीकरण योजना आदि।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर सहित 10 अन्य कृषि यंत्रों पर अधिकतम 1 लाख यानी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए कहां एवं कैसे कर पायेंगे आवेदन…
रोटावेटर और मल्टीक्रॉप थ्रेसर सहित अन्य यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान
Krishi Yantra Subsidy | ट्रैक्टर रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
जबकि अन्य किसानों को रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी किसानों को 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक के कृषि यंत्रों की लागत पर दी जाएगी। Krishi Yantra Subsidy राज किसान साथी पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि यंत्रों पर इस प्रकार मिलेगी सब्सिडी…
1. कृषि यंत्र रोटोवेटर : कृषि यंत्र रोटोवेटर पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक को मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. (जो भी कम हो) तक का अनुदान। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक को मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा। : Krishi Yantra Subsidy
2. मल्टी क्रॉप थ्रेसर : कृषि यंत्र मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक को मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रु. (जो भी कम हो) तक का अनुदान। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक को मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा।
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3. सीड ड्रिल / सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल : कृषि यंत्र सीड ड्रिल / सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक को मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. (जो भी कम हो) तक का अनुदान। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक को मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा। : Krishi Yantra Subsidy
4. कृषि यंत्र डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो : कृषि यंत्र डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक को मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. (जो भी कम हो) तक का अनुदान। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक को मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा।
5. रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर : रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक को मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. (जो भी कम हो) तक का अनुदान। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक को मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा। : Krishi Yantra Subsidy
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6. कृषि यंत्र चिजल प्लाऊ : चिजल प्लाऊ पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक को मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. (जो भी कम हो) तक का अनुदान। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषक को मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा।
नोट- 1. अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा। : Krishi Yantra Subsidy
2. उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।
Krishi Yantra Subsidy योजना की पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
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एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी Krishi Yantra Subsidy योजना में अनुदान दिया जा सकेगा।
राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया..
Krishi Yantra Subsidy | कृषक स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन के समय दस्तावेज. जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)।
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