मध्यप्रदेश सरकार की Krishi Yantra अनुदान योजना के अंतर्गत चाफ कटर सहित 5 अन्य कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा, जानिए…
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Krishi Yantra | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत हाल ही में चाफ कटर एवं रिजर सहित 5 अन्य कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए गए है।
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश का किसान ही ले सकता है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते है। बता दें की, योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 55% तक का अनुदान मिलता है। Krishi Yantra
लेकिन किस कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है। यह सब आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले है।
अगर आप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेना चाहते है तो, यह जानना आवश्यक है की सरकार द्वारा किस कृषि यंत्र पर कितना अनुदान दिया जायेगा। तो आइए जानते है…
एमपी में कृषि यंत्रों की लागत का 60% अनुदान मिलता है
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत टॉप 5 कृषि यंत्र जिनमें चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित एवं रिजर कृषि यंत्र के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। Krishi Yantra
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60% का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।
किस कृषि यंत्र पर कितना मिलेगा अनुदान
यहां हम उन 5 कृषि यंत्रों के अनुदान के बारे में बात करने वाले है, जिसके लिए अभी फिलहाल आवेदन लिए जा रहे है। इसके अलावा अन्य कृषि यंत्र के अनुदान के बारे में e कृषि यंत्र पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से चेक कर सकते है। विभिन्न वर्ग को किन किन कृषि यंत्र पर कितना मिलेगा अनुदान। Krishi Yantra इस प्रकार से है…
1. कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित : इस कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल (NMEO)/ (20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक) पर अधिकतम 50% यानी 40,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक के लिए अधिकतम 1,00,000 (50%) तक अनुदान दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल वर्ग के किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल (NMEO)/ (20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक) पर अधिकतम 40% यानी 30,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक के लिए अधिकतम 80,000 (40%) तक अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra
2. कृषि यंत्र रीजर : इस कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / (20 BHP से कम ट्रैक्टर हेतु) पर अधिकतम 50% यानी 20,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर हेतु अधिकतम 30,000 (50%) तक अनुदान दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / (20 BHP से कम ट्रैक्टर हेतु) पर अधिकतम 40% यानी 16,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर हेतु अधिकतम 25,000 (40%) तक अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra
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3. कृषि यंत्र चाफ़ कटर : इस कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / (20 BHP से कम ट्रैक्टर से कम / 3 विद्युत से कम) पर अधिकतम 50% यानी 20,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
साथ ही 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक के लिए अधिकतम 28,000 रूपये (50%) तक अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक तक के लिए 1,00,000 रूपये (50%) तक अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra
बात करें जनरल वर्ग के किसानों के लिए तो, जनरल वर्ग के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) अंडर RKVY कैफेटेरिया / 20 BHP से कम ट्रैक्टर से कम / 3 एचपी विद्युत से कम के लिए 16,000 रूपये, 20 से 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर तक / 3 से 5 एचपी विद्युत तक के लिए 22,000 और 35 बी.एच.पी ट्रेक्टर से अधिक / 5 एचपी विद्युत से अधिक तक के लिए 80,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
4. कृषि यंत्र मिनी दाल : मिनी दाल मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 50% यानी 1,20,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 40% यानी 96,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
5. कृषि यंत्र मिलेट मिल : मिलेट मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 60% यानी 90,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। Krishi Yantra
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 50% यानी 75,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जायेगी।
Note: सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।
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कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, रिजर, चाफ़ कटर, मिनी दाल, मिलेट मिल सहित अन्य कृषि यंत्रों पर कितना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। देखें… Krishi Yantra
– कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -शक्तिचलित हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र रिजर हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। Krishi Yantra
– कृषि यंत्र मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है। Krishi Yantra
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। Krishi Yantra
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
- आधार कार्ड,
- बैंक पासबुक ,
- जाति प्रमाण पत्र ,
- बी-1 की प्रति,
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो ,
- मोबाइल नंबर आदि। Krishi Yantra
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। Krishi Yantra
अतः जो किसान भाई कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) और कृषि यंत्र रिजर कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। Krishi Yantra
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि Krishi Yantra अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३ Krishi Yantra
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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