कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए यह काम आवश्यक, कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी…

कृषि यंत्रीकरण योजना में कृषि यंत्रों की खरीद के लिए एडवाइजरी जारी! सब्सिडी (Krishi Yantrikaran Yojana) पाने के लिए करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा फायदा।

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Krishi Yantrikaran Yojana | कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अनुदान के लिए कई सावधानियों को ध्यान में रखते हुए लाभ जरूर पाएं और फसलों में कम लागत पर समय को बचाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं। योगी सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है।

‘कृषि यांत्रीकरण योजना’ किसानों के लिए योगी सरकार द्वारा संचालित एक फायदेमंद और कृषकोन्मुखी योजना है। इससे किसानों को अपने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, समय की बचत और लागत कम करने में मदद मिलती है। सरकार कई योजनाओं के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है। आइए जानते है कृषि विभाग ने किसानों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है…

कृषि यंत्रीकरण के लिए चल रही कई योजनाएं

सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू इत्यादि। Krishi Yantrikaran Yojana

यंत्रों की खरीद के लिए किया जा रहा जागरूक

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अनुदान के लिए कई सावधानियों को ध्यान में रखते हुए लाभ जरूर पाएं और फसलों में कम लागत पर समय को बचाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं। Krishi Yantrikaran Yojana

इनमें किसानों को आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों पर सत्यापन के बाद डीबीटी के जरिए कृषि विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। समस्त योजनाओं का फायदा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पा सकेगा, इसलिए किसानों को कृषि यंत्रों की बुकिंग, अन्य निर्धारित प्रकिया व उससे सम्बंधित सावधानियों को लेकर कृषि विभाग जागरुक कर रहा है।

पोर्टल पर रजिस्टर्ड फर्म से ही करें खरीद

कृषि विभाग के मुताबिक इस समय सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों द्वारा कृषि यंत्रों की बुकिंग की गई है, जिसे ई-लाटरी के माध्यम से टोकन कन्फर्मेशन की कार्यवाही की जा रही है। Krishi Yantrikaran Yojana

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यंत्रों की खरीद उन्हीं फर्म से करें, जो फर्म पोर्टल पर पंजीकृत हो।

इसके अलावा अन्य किसी भी निर्माता कंपनियों, डिस्ट्रब्यूटर्स और डीलर से खरीदे गए यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।

यंत्र खरीदते समय किसान फर्म/डीलर का विवरण पोर्टल पर जरूर फीड करें। Krishi Yantrikaran Yojana

कृषि यंत्रों की खरीद के समय सम्बन्धित फर्म से ई-वे बिल जरूर लें।

यंत्रों पर सीरियल नबंर अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए।

कृषि यंत्रों की खरीद के लिए फर्म को लागत का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान लाभार्थी के खुद के खाते से ही किया जाना अनिवार्य है। Krishi Yantrikaran Yojana

निरक्षर लाभार्थियों को करना होगा ये काम

कृषि विभाग के मुताबिक, ऐसे लाभार्थी, जो साक्षर नहीं हैं, जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है, वे ब्लड रिलेशन के खाते से कृषि यंत्र के खरीद के लिए फर्म को लागत का कम से कम 50 फीसदी धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र पर लाभार्थियों द्वारा 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना अनिवार्य है। Krishi Yantrikaran Yojana

समस्त कृषि यंत्र का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध किसान विवरण की सत्यता के साथ-साथ स्थल पर भौतिक उपलब्धता का भी परीक्षण किया जाएगा।

ध्यान दें किसान

किसानों को जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा, मानव चलित या पशु चालित कृषि यंत्रों पर 3 साल तक दोबारा अनुदान नहीं मिलेगा। इसी तरह शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर 5 साल की अवधि के बाद ही किसान दोबारा उसी प्रकार के लिए अनुदान पा सकेंगे। Krishi Yantrikaran Yojana

वहीं स्थापित किये गये फार्म मशीनरी बैंक, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के साथ अलग से खरीद किये गये ट्रैक्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर को लाभार्थी द्वारा 10 वर्ष के बाद ही दोबारा अनुदान पर खरीद किया जा सकेगा।

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